मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के लिए सेवा विस्तार मिला है। अब उनका रिटायरमेंट 1 दिसंबर 2025 के बजाय 1 दिसंबर 2026 को होगा। गृह विभाग ने जारी किए आदेश।

हाइलाइट्स
भोपाल. स्टार समाचार वेब.
मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना की सेवानिवृत्ति की तारीख अब एक साल बढ़कर 1 दिसंबर 2026 हो गई है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर लिया गया है, जिसके आदेश मध्य प्रदेश के गृह विभाग के अपर सचिव आशीष भार्गव ने जारी किए हैं। नियमानुसार, कैलाश मकवाना का रिटायरमेंट 1 दिसंबर 2025 को होना था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट में दायर सिविल याचिका क्रमांक 310/1996 में दिए गए आदेशों का पालन करते हुए, डीजीपी पद का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष निर्धारित है। चूंकि मकवाना को 23 नवंबर 2024 को जारी आदेश के तहत 1 दिसंबर 2024 से डीजीपी के रूप में पदस्थ किया गया था, इसलिए उन्हें दो साल का अनिवार्य कार्यकाल पूरा करने के लिए यह अतिरिक्त सेवाकाल प्रदान किया गया है।

इस विस्तार के साथ, डीजीपी मकवाना अब 1 दिसंबर 2026 को अपनी दो साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद ही सेवानिवृत्त होंगे, जिसके कारण उनका 1 दिसंबर 2025 को होने वाला रिटायरमेंट स्वतः ही समाप्त हो गया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस वर्ष 60 वर्ष की आयु पूरी कर रहे 17 आईपीएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति सूची में कैलाश मकवाना का नाम 16वें स्थान पर था।

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