सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर राजस्थान सरकार से स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि वह कोई अनहोनी नहीं चाहता। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। स्वास्थ्य आधार पर मांगी गई इस जमानत को लेकर अदालत ने राजस्थान सरकार से उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में स्पष्ट निर्देश लेने को कहा है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए स्पष्ट किया कि अदालत नहीं चाहती कि कोई अनहोनी हो। बेंच ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति का सही मूल्यांकन किया जाए। कोर्ट ने कहा, "अगर राज्य कहता है कि बेल की आवश्यकता नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई अनहोनी होने की संभावना है, तो अदालत केवल उसी उद्देश्य के लिए अस्थायी जमानत देने पर विचार कर सकती है।"
सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वास्थ्य आधार पर दी जाने वाली अंतरिम जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आसाराम पूरी तरह फिट हैं और तीन महीने पहले ही उन्होंने अयोध्या और काशी की यात्रा की थी। मेहता ने सुझाव दिया कि आसाराम को अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, न कि जमानत की। राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे संबंधित अधिकारियों से निर्देश लेकर 20 जुलाई तक अपना आधिकारिक जवाब दाखिल करेंगे।
दूसरी ओर, आसाराम के वकीलों ने अपनी दलील में जोर दिया कि उनकी स्वास्थ्य दशा अत्यंत गंभीर है और उन्हें 'हाई रिस्क' श्रेणी में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें राहत प्रदान की जाए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करें और अपना पक्ष स्पष्ट करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है। उल्लेखनीय है कि 27 मई को राजस्थान हाई कोर्ट ने 2013 के नाबालिग रेप मामले में अस्सी वर्षीय आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर राजस्थान सरकार से स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि वह कोई अनहोनी नहीं चाहता। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
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