सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल CM और ED के विवाद पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जांच में मुख्यमंत्री का दखल केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि कानून के शासन का उल्लंघन है।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
पश्चिम बंगाल सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बीच चल रही कानूनी खींचतान में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसी केंद्रीय एजेंसी की जांच में बाधा उत्पन्न करता है, तो इसे केवल 'केंद्र बनाम राज्य' का राजनीतिक टकराव मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने इसे कानून के शासन और संवैधानिक मर्यादा पर सीधा प्रहार बताया है।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा घटनाक्रम को 'असामान्य और दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया। अदालत ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि यदि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति ही जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, तो भविष्य में इसके लिए क्या कानूनी समाधान अपनाए जाएंगे। कोर्ट ने संकेत दिया कि यह विषय सीधे तौर पर संविधान की गरिमा से जुड़ा है।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यदि केंद्रीय एजेंसियों के अभियानों को शारीरिक बल या प्रशासनिक शक्ति से रोका जाता है, तो एजेंसियों को बेबस नहीं छोड़ा जा सकता। ED ने इस पूरे मामले की सीबीआई (CBI) से जांच कराने और मुख्यमंत्री सहित राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ED की याचिका को ही चुनौती दी है। राज्य सरकार का तर्क है कि ED एक सरकारी विभाग है, इसलिए वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देकर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती। टीएमसी (TMC) ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को कमजोर करने के लिए ये छापे मारे जा रहे हैं।
इस कानूनी जंग के बीच, चुनावी रणनीतिकार संस्था I-PAC के सह-संस्थापक विनेश कुमार चंदेल की गिरफ्तारी ने मामले को और गरमा दिया है। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदेल फिलहाल 23 अप्रैल तक ED की हिरासत में हैं। इस कार्रवाई के बाद I-PAC ने बंगाल में अपनी गतिविधियों को अस्थायी रूप से सीमित कर दिया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-किसान योजना को 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद मिलती है। जानिए पूरी विस्तार से जानकारी।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे 2020 में IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ सकते हैं. 2020 गलवान झड़प के बाद यह उनका पहला दौरा होगा. जानिए इससे जुड़े कूटनीतिक मायने.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई अन्य विपक्षी सांसदों ने उस दानपेटी में सांकेतिक रूप से चंदा भी डाला। प्रदर्शन में शामिल कुछ सांसदों ने पप्पू यादव के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया।
बांग्लादेश की मशहूर राइटर तसलीमा नसरीन करीब 19 साल बाद कोलकाता लौटी हैं। कोलकाता पहुंचने के बाद तसलीमा नसरीन ने कहा कि उनके लिए यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि घर लौटने जैसा है। उन्होंने कहा-मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही देश लौट रही हूं।
देश के स्कूली छात्रों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर एक चिंताजनक खुलासा हुआ है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की फंडिंग से किए गए और प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, देश में हर 5 में से 1 से अधिक (लगभग 20 फीसदी) स्कूली छात्र भविष्य में नशे की लत के जोखिम में हैं।
बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी में हुए चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के दौरान गोली चलाने के आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। तकनीकी अनुसंधान और मोबाइल सर्विलांस की मदद से पटना एसटीएफ के सहयोग से यह गिरफ्तारी संभव हो सकी।
मुंबई के भिवंडी में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है। वहीं छह से सात लोग मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। मरम्मत के दौरान पिलर टूटने से इमारत की नींव कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस और दमकल विभाग बचाव कार्य में जुट गए हैं।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि E20 (20% एथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल से वाहनों के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जानिए पूरी रिपोर्ट और टेस्टिंग प्रक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला/कमल मौला परिसर मामले में अहम आदेश दिया है। अदालत ने मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज के लिए खसरा नंबर 596 पर व्यवस्था करने को कहा है।

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