मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने के अपने ही आदेश पर स्टे दे दिया है। ट्रांसपोर्टर्स और सरकार दोनों ही चेक पोस्ट बंद रखने के पक्ष में हैं। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर सभी आरटीओ चेक पोस्ट फिर से खोलने का आदेश दिया है। ओवरलोडिंग और सड़क हादसों को रोकने के लिए जस्टिस विशाल मिश्रा ने यह बड़ा फैसला सुनाया
मध्यप्रदेश में पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करने वाले डीलरों के लिए अब परिवहन विभाग शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्राधिकार पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2022 में जारी अधिसूचना के तहत केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में नियम 55ए से 55एच जोड़े गए हैं।














