निजी स्कूलों की मान्यता के नियम हुए सख्त, निरीक्षण समिति करेगी निगरानी, कमियों पर दो लाख तक जुर्माना और मान्यता रद्द करने का प्रावधान
उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश के सभी स्कूलों को छात्राओं के लिए मुफ्त सैनेटरी पैड और अलग वॉशरूम अनिवार्य कर दिया है। मेन्स्ट्रुयल हाइजीन पॉलिसी लागू करने के निर्देश।
रीवा और मऊगंज जिले के 75 हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता इस वर्ष समाप्त हो रही है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 15 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि तय की है, और यदि निर्धारित समयसीमा में नवीनीकरण पूरा नहीं किया गया तो इन स्कूलों पर ताला लग सकता है।
रीवा और मऊगंज जिले के पाँच निजी स्कूलों की मान्यता इस शैक्षणिक सत्र में समाप्त कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार इन स्कूलों में न तो पर्याप्त शिक्षक थे और न ही नियमों के अनुरूप 30 हजार की एफडी जमा की गई थी। कलेक्टर के पास अपील का मौका देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब इन स्कूलों के छात्र अन्य संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए मजबूर हैं।
















