मध्यप्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के नियमों का पालन नहीं करने पर 2022 का चुनाव लड़ चुके 3500 उम्मीदवारों को 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग ने यह कार्रवाई लगातार सुनवाई के बाद की है।
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