गुजरात की अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट ने पारिवारिक विवाद और संपत्ति के अधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सास-ससुर की स्व-अर्जित संपत्ति को बहू के लिए साझा घर नहीं माना जा सकता।
खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जिला जज की अदालत में सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की मांग की गई है।
पटना और दानापुर सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। आज यानी बुधवार को सुबह अज्ञात मेल के जरिए धमकी की सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर को एहतियात के तौर पर खाली करा लिया गया। पुलिस ने कोर्ट परिसर को बंद कर दिया है।















