खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जिला जज की अदालत में सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की मांग की गई है।

कोर्ट ने कहा-अगले आदेश तक नहीं करें कठोर कार्रवाई
पटना। स्टार समाचार वेब
खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जिला जज की अदालत में सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की मांग की गई है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अगले आदेश या सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए। एक दिन पहले खान सर के वकील ने जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। वकील अरविंद कुमार मौआर ने याचिका दाखिल की थी। खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य आरोपों में एफआईआर में नाम जोड़ा गया था।
रौशन आनंद मामले में फैसला आज
इधर, सोमवार को इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद और खान सर के दो गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की याचिका पर भी सुनवाई हुई थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दोनों पक्षों ने दलीलें दी। पुलिस से इस मामले में पूरा सबूत देने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित है। रौशन आनंद मामले में मंगलवार को फैसला आने की उम्मीद है। सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज हुआ था मामला
फैजल खान के कोचिंग संस्थान के समीप हुई गोलीबारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी वीडियो को आधार बनाकर कदमकुआं थाना पुलिस ने फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दो सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया था।
बदले की भावना से फंसाने का आरोप
फैजल खान के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने अदालत में अपनी बात रखते हुए कहा कि खान ग्लोबल स्टडीज के मुख्य द्वार पर हुई वारदात के बाद, उनके संस्थान के एक कर्मी ने दूसरे संस्थान के निदेशक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी का बदला लेने के उद्देश्य से विरोधी पक्ष ने भी एक जवाबी प्राथमिकी दर्ज करवा दी। इस एफआईआर में आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग करने वाले सुरक्षाकर्मियों के साथ-साथ जानबूझकर फैजल खान का नाम भी घसीट लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि खान सर को इस मामले में फंसाने के लिए एक सोची-समझी साजिश रची गई है। अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने आगे स्पष्ट किया कि खान सर को जमानत मिलना या न मिलना पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर निर्भर है, लेकिन यदि मामले का बारीकी से अवलोकन किया जाए, तो खान सर के खिलाफ कोई ठोस मामला नहीं बनता है। उन्हें केवल परेशान करने के उद्देश्य से इस प्राथमिकी में नामजद किया गया है।
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