अनूपपुर के कोतमा में लॉज ढहने से हुई जनहानि पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने दुख जताया। पीड़ितों के लिए 9 लाख रुपये की सहायता राशि और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए।
मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के परिवार के हित में बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, अब तक सेवाकाल के दौरान किसी शासकीय सेवक की असामयिक मौत होने पर उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि की अधिकतम सीमा मात्र 50 हजार थी।
आखिरकार कांग्रेस के श्योपुर विधायक की विधायकी फौरीतौर पर बच ही गई। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। लेकिन कुछ शर्तें भी लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस ने राहत की सांस ली है।
KBC में 50 लाख जीतने वाली तहसीलदार अमिता सिंह तोमर की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बाढ़ राहत घोटाले में अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।
पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्यप्रदेश-उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली के मौसम में बदलाव दिखा। दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, तेज हवा चलने के साथ ही हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है।
बहुचर्चित छत्रपति हत्याकांड केस में डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत मिली है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने आज यानी शनिवार को सुबह सीबीआई अदालत के फैसले को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए राम रहीम को इस केस से बरी कर दिया है।
उत्तरी लेबनान के त्रिपोली में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई। यहां एक पुरानी जर्जर इमारत अचानक गिर गई। जिससे वहां रह रहे लोग उसकी चपेट में आ गए। हफ्ते भर में इस तरह की यह दूसरी घटना है। घटनास्थल पर बचाव दल बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं।
भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके तहत भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स 50 घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया है। दोनों देशों ने कहा कि इस फ्रेमवर्क को जल्द लागू किया जाएगा और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी।
भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सिंगल बैंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का दोषी माना गया था। वहीं शुक्रवार को हुई सुनवाई में बैंच ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की।






















