अदालत ने सीलिंग की प्रक्रिया में बरती जा रही लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रहवासी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए और सीलिंग या डिमोलिशन की कार्रवाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।
राजधानी के रिहायशी इलाकों में चल रहीं व्यावसायिक गतिविधियों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई टल गई है। जज के अवकाश पर होने के कारण कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय होगी।














