केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ पर लगी रोक हटा दी है। अब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो सकेगी। जानें विवाद और कोर्ट के फैसले की पूरी जानकारी।
By: Star News
Feb 27, 20265:17 PM
कोच्चि। एंटरटेंमेंट डेस्क. स्टार समाचार वेब
बहुचर्चित फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ के निर्माताओं के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म की रिलीज पर लगी 15 दिनों की रोक को हटा दिया है। इस फैसले के बाद अब फिल्म को बिना किसी कानूनी अड़चन के सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जा सकेगा।
इससे पहले, केरल हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों का अंतरिम स्टे लगाया था। हालांकि, गुरुवार को जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस पीवी बालकृष्णन की डिवीजन बेंच ने इस आदेश को पलटते हुए रोक हटा दी। कोर्ट के इस रुख के बाद मेकर्स अब अपनी फिल्म को दर्शकों के बीच ले जा सकते हैं।
फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज यानी 27 फरवरी को रिलीज होना था। लेकिन अदालती कार्यवाही और सेंसर बोर्ड (CBFC) को फिल्म दोबारा देखने के निर्देश के कारण, तय समय पर फिल्म पर्दे पर नहीं आ सकी। विवाद की वजह से कई जगह दर्शकों के टिकट रिफंड किए जाने की खबरें भी सामने आई हैं। याचिकाकर्ता ने फिलहाल अवमानना याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है।
हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में फिल्म को मिले सेंसर सर्टिफिकेट को चुनौती दी गई थी। विरोध के मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे:
छवि को नुकसान: याचिकाकर्ताओं का दावा है कि फिल्म केरल की छवि को गलत तरीके से पेश करती है।
कानून-व्यवस्था: यह दलील दी गई कि फिल्म के कंटेंट और प्रमोशनल मटेरियल से कानून-व्यवस्था बिगड़ने और सामाजिक सद्भाव प्रभावित होने का खतरा है।
टाइटल पर आपत्ति: एक याचिका में फिल्म के नाम से 'केरल' शब्द हटाने की भी मांग की गई थी।
अदालत ने अब सभी पक्षों को सुनने के बाद फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति दे दी है, जिससे निर्माताओं ने राहत की सांस ली है।