बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड करार दिया है।

शेख हसीना के खिलाफ 5 गंभीर आरोप लगे हैं।
ढाका। स्टार समाचार वेब
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड करार दिया है। शेख हसीना को दो आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में दोषी माना गया है। कोर्ट ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को 12 लोगों की हत्या का दोषी माना है और इसके लिए फांसी की सजा सुनाई है।
तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी
वहीं, तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल-ममून को 5 साल के जेल की सजा सुनाई है। ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने शेख हसीना और असदुज्जमां कमाल की बांग्लादेश की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। शेख हसीना और असदुज्जमां कमला फरार हैं। दोनों अब भारत में रह रहे हैं।
हसीना की सभी संपत्ति जब्त
कोर्ट ने शेख हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में दोषी माना गया है। इसके साथ ही हसीना और पूर्व गृहमंत्री कमाल की बांग्लादेश में मौजूद सभी प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है।
आरोप नंबर 1- आरोपियों पर हत्या, हत्या की कोशिश, यातना देने का आरोप है। चार्जशीट में कहा गया है कि हसीना ने पुलिस और अवामी लीग से जुड़े हथियारबंद लोगों को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया। इसे बढावा दिया और हिंसा रोकने में नाकाम रहे।
आरोप नंबर 2- हसीना ने छात्र प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया।
आरोप नंबर 3- 16 जुलाई को बेगम रौकेया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या से जुड़ा है। आरोप में कहा गया है कि हसीना और अन्य ने इस हत्या के आदेश दिए, इसके लिए साजिश रची और अपराध में शामिल रहे।
आरोप नंबर 4- पांच अगस्त को ढाका के चांखारपुल में छह निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। यह भी कहा गया है कि यह हत्या हसीना के सीधे आदेश, उकसावे, मदद, साजिश की वजह से हुई।
आरोप नंबर 5- इस आरोप में 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या करने और एक को घायल करने की बात है। आरोप है कि उन 5 मारे गए लोगों की लाशें जला दी गईं, और एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया गया।


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