बहुचर्चित छत्रपति हत्याकांड केस में डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत मिली है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने आज यानी शनिवार को सुबह सीबीआई अदालत के फैसले को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए राम रहीम को इस केस से बरी कर दिया है।

डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत मिली है।
पंचकूला।स्टार समाचार वेब
बहुचर्चित छत्रपति हत्याकांड केस में डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत मिली है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने आज यानी शनिवार को सुबह सीबीआई अदालत के फैसले को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए राम रहीम को इस केस से बरी कर दिया है। हालांकि अदालत ने हत्याकांड में दोषी करार दिए गए अन्य तीन आरोपियों कुलदीप, निर्मल और किशन लाल की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने यह फैसला आरोपियों द्वारा सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई के बाद सुनाया। अदालत ने केस से जुड़े साक्ष्यों और दलीलों पर विस्तृत विचार करते हुए राम रहीम के खिलाफ आरोपों को पर्याप्त रूप से साबित न होने के आधार पर उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया। वहीं, अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए उनकी दोषसिद्धि और सजा को कायम रखा गया है।
सीबीआई कर रही थी जांच
उक्त केस पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसने अपने समय में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। छत्रपति ने अपने अखबार में डेरा से जुड़े कुछ गंभीर आरोपों को प्रकाशित किया था, जिसके बाद वर्ष 2002 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी और केस की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई थी।
सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद
सीबीआई की विशेष अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद मामले में डेरा मुखी सहित अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ सभी दोषियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी।
प्रस्तुत साक्ष्य नाकाफी रहे
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और सीबीआई की ओर से विस्तृत बहस की गई। अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और परिस्थितिजन्य तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि डेरा मुखी के खिलाफ अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इतने मजबूत नहीं हैं कि उनके खिलाफ आपराधिक साजिश में संलिप्तता को संदेह से परे साबित किया जा सके। वहीं, कुलदीप, निर्मल और किशन लाल के खिलाफ अदालत ने पाया कि उनके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य और गवाहियों से उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित होती है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया।


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