ओडिशा हाईकोर्ट में एक पति ने याचिका दायर कर अपने पत्नी को खोज निकालने के लिए गुहार लगाई, लेकिन मामले की सुनवाई के समय हाई कोर्ट को पता चला कि, पति-पत्नी के बीच मतभेद और कलह थी। जिसके चलते पत्नी घर छोड़कर चली गई थी।

हाईकोर्ट ने हेवियस कार्पस याचिका को किया खारिज
कटक। स्टार समाचार वेब
ओडिशा हाईकोर्ट में एक पति ने याचिका दायर कर अपने पत्नी को खोज निकालने के लिए गुहार लगाई, लेकिन मामले की सुनवाई के समय हाई कोर्ट को पता चला कि, पति-पत्नी के बीच मतभेद और कलह थी। जिसके चलते पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हरीश टंडन और न्यायाधीश जस्टिस एमएस रमण को लेकर गठित खंडपीठ ने केस की सुनवाई के दौरान दो टूक शब्दों में कहा-पत्नी पति की संपत्ति नहीं है। इसके साथ ही पति लंबोदर पात्र की याचिका को हाईकोर्ट खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा-पत्नी सवालिक है। वह इस संबंध में खुद निर्णय ले सकेगी। इसलिए पत्नी को पति की संपत्ति नहीं कहा जा सकेगा। अगर पत्नी पति को छोड़कर जाना चाहती है तो, इस क्षेत्र में हाई कोर्ट उनके अदालत में आने के लिए या फिर उनके पति के घर पर हाजिर होने के लिए नहीं कह सकेगा।
50 हजार का जुर्माना भी लगाया
पति-पत्नी के बीच मतभेद की बात पति की याचिका से पता चली, लेकिन याचिकाकर्ता ठीक उद्देश्य से अदालत को नहीं आने के चलते हाई कोर्ट ने एसके ऊपर 50 हजार रुपए की जुर्माना लगाया है। यह रकम दो सप्ताह के अंदर राज्य कानून सेवा प्राधिकरण में जमा किया जाएगा। इस राशि को बाल अपराधियों की कल्याण की क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। यह बात हाई कोर्ट अपने आदेश में स्पष्ट किया है।


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अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मौत की सजा पाए दोषी अहमद बाव उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की फांसी पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने इसके पहले इसकी सजा को बरकरार रखा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
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मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
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