प्रदेश में बढ़ रहे कार्बाइड गन के हादसों को देखते हुए प्रशासन ने अब एक्शन मोड अपनाया है। सतना जिले में एसडीएम ने अवैध कार्बाइड गन से जुड़ी घटनाओं और क्षति का ब्यौरा मांगा है, वहीं रीवा संभागायुक्त ने सभी जिलों को तत्काल सुरक्षा उपाय अपनाने और दोषियों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दीपावली के दौरान मनोरंजन का साधन बनी कार्बाइड गन अब खतरा बन चुकी है।
By: Yogesh Patel
Oct 25, 2025just now
सतना, स्टार समाचार वेब
प्रदेश में कार्बाइड गन से हुए हादसों से सबक लेते हुए प्रशासन ने सभी जिले में प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट के साथ करवाई करने का आदेश जारी किया है। जिले में भी एसडीएम ने अवैध कार्बाइड गन से होने वाली घटनाओं एवं उनसे हुई क्षति का ब्यौरा जुटाने के निर्देश जारी किए हैं। यहां उल्लेखनीय है कि स्टार समाचार ने 23 अक्टूबर को 'बढ़ा कार्बाइड गन का क्रेज, हो रहे हादसे' शीर्षक नाम से खबर प्रकाशित की थी जिसके बाद प्रशासनिक विभाग द्वारा जिले में कार्बाइड गन से हुई घटनाओं की जानकारी जुटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। बताया गया कि इस घटना क्रम से जुड़े कुछ लोगों ने इलाज के लिए निजी अस्पतालों का भी सहारा लिया होगा जिसकी जानकारी निजी अस्पतालों द्वारा छुपाई जा रही है। गौरतलब है कि दीपावली की खुशियों को दोगुना करने के इरादे से उतारी गई अवैध कैल्शियम कार्बाइड गन अब घातक बन गई है जिसमे उचेहरा के पतौरा गांव के लड़के की आंखें झुलस गई थी जिसका इलाज निजी अस्पताल में किया गया अभी भी पीड़ित की आंखो में धुंधला दिखाई दे रहा है।
प्रशासन ने की अपील
बताया गया कि शुक्रवार को एसडीएम राहुल सिलाड़िया द्वारा जिले में अवैध कार्बाइड गन से होने वाली घटनाओं एवं उससे हुई क्षति का ब्यौरा एकत्र करने संबंधी आदेश सभी विभागों को जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने अपील भी की है कि कार्बाइड गन से सम्बंधित यदि किसी के पास कोई सूचना (जैसे - घटना स्थल, घायलों की संख्या, उपचाराधीन अस्पताल का नाम, मरीजों की स्थिति आदि) हो, तो तत्काल बताया जाये, ताकि स्थिति की सटीक जानकारी मिल जाएगी इसके साथ ही साथ घायलों के उपचार हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
संभागायुक्त के निर्देश पता लगाएं, कार्रवाई करें
रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को कैल्शियम कार्बाइड गन से बचाव एवं सुरक्षा के तत्काल उपाय के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा है कि जिले में यदि कोई भी व्यक्ति कार्बाइड गन के उपयोग से प्रभावित पाया जाए तो उसे तत्काल समुचित उपचार सुविधा दें। कमिश्नर ने कहा कि आमजनता को कार्बाइड गन के दुरूपयोग से होने वाली हानि के संबंध में जागरूक करें। यदि किसी विक्रेता के पास कार्बाइड गन भण्डारित अथवा बिक्री करते पाई जाए तो उसके विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें।