दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को सीबीआई की याचिका पर जवाब देने के लिए दो हफ्ते का अंतिम अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17-18 अगस्त को होगी।

कोर्ट ने 17 और 18 अगस्त 2026 की तारीख तय की
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को एक बड़ी राहत के साथ चेतावनी दी है। कोर्ट ने इन नेताओं को सीबीआई की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का 'अंतिम अवसर' (Last Opportunity) प्रदान किया है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज जैन की पीठ के समक्ष होनी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही वकीलों की हड़ताल के कारण कोई भी वकील पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हो सका। वकीलों के कार्य बहिष्कार के चलते अदालत ने मामले को आगे के लिए टाल दिया। अब सीबीआई की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 और 18 अगस्त 2026 की तारीख निर्धारित की है।
सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष जल्द सुनवाई की पुरजोर मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए पूर्व में भी पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं, जिससे मामले की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है।
इस पर जस्टिस मनोज जैन ने स्पष्ट किया कि न्याय के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए, वे बचाव पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने का एक और मौका दे रहे हैं, जो अंतिम होगा। वहीं, सुनवाई को और जल्दी करने के सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर जज ने असमर्थता जताते हुए कहा कि वर्तमान में उनके पास सांसदों और विधायकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले पहले से लंबित हैं, इसलिए तत्काल समय निकालना कठिन है। हालांकि, उन्होंने तारीख को और जल्दी करने की संभावनाओं पर विचार करने का आश्वासन दिया।
27 फरवरी 2026: दिल्ली की निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया था। कोर्ट का मानना था कि यह केस न्यायिक समीक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरता।
9 मार्च 2026: सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सीबीआई जांच अधिकारी पर कार्रवाई की बात कही गई थी।
न्यायिक विवाद: सुनवाई के दौरान आप नेताओं ने बेंच पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए जज से केस छोड़ने की मांग की थी।
आप का 'सत्याग्रह' और अवमानना: याचिका खारिज होने के बाद, आप नेताओं ने कोर्ट में पत्र भेजकर सुनवाई से बहिष्कार और 'गांधीवादी सत्याग्रह' की बात कही। इसके बाद, सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की और मामले को जस्टिस मनोज जैन की पीठ को स्थानांतरित कर दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों का 14 जुलाई से चल रहा कार्य बहिष्कार एक नीतिगत विरोध है। वकील जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र (pecuniary jurisdiction) को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। इसी हड़ताल के कारण गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायिक कामकाज प्रभावित रहा।
पुरी रथ यात्रा के दौरान ग्रैंड रोड पर मची भारी भीड़ से बिगड़े हालात। दम घुटने और हार्ट अटैक से दो श्रद्धालुओं की दुखद मौत, कई घायल।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों टिन्नू और मनीष यादव से जेल में पूछताछ की। पुलिस अब कस्टडी रिमांड लेकर रकम के निवेश और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की तैयारी में है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को सीबीआई की याचिका पर जवाब देने के लिए दो हफ्ते का अंतिम अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17-18 अगस्त को होगी।
होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते हमलों के बीच भारत सरकार ने भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर रोक लगा दी है।
आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आज यानी गुरुवार को ईडी की टीमों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र में फैले नेटवर्क को खंगालते हुए 13 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
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देश के ज्यूडिसियल सिस्टम और पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, पूर्वाग्रह-मुक्त और मानवीय बनाने की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। जिसके अनुसार सभी कोर्ट और थानों में चरित्रहीन जैसे अपमानजनक शब्द को प्रयोग नहीं किया जाएगा।
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमित शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने आवाज का नमूना जांचने की याचिका को खारिज कर दिया।
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