मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा कदम उठाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा कदम उठाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई अदालत के आदेशों की लंबे समय से हो रही लगातार अवहेलना और अनुपालन रिपोर्ट पेश न किए जाने के बाद की गई है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अदालत ने प्रशासनिक तंत्र को सख्त संदेश दिया है।
यह पूरा मामला एक दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवार से विभाग द्वारा की गई अवैध रिकवरी (वसूली) से जुड़ा हुआ है। जबलपुर निवासी याचिकाकर्ता सीता तिवारी ने अपने अधिवक्ता सचिन पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक, उनके पति संतोष तिवारी छिंदवाड़ा जिले में पुलिस विभाग में पदस्थ थे। सेवाकाल के दौरान ही 14 अगस्त 2020 को उनका असामयिक निधन हो गया था। पति की मृत्यु के बाद पुलिस विभाग द्वारा उनके परिवार के खिलाफ 2.24 लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी गई, जिससे परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से गहरे संकट में आ गया।
इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ के समक्ष हुई थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए विभाग द्वारा की गई रिकवरी के आदेश को पूरी तरह से निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने विभाग को यह सख्त निर्देश दिए थे कि काटी गई राशि को 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ याचिकाकर्ता (दिवंगत पुलिसकर्मी की पत्नी) को वापस लौटाया जाए।
अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जब विभाग ने राशि वापस नहीं की, तो याचिकाकर्ता ने अदालत की शरण ली। इसके बाद वर्ष 2025 में हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। सोमवार को इस मामले पर फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि 2025 में नोटिस जारी होने के बावजूद आज तक आदेश के पालन की कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। कोर्ट को यह भी अवगत कराया गया कि छिंदवाड़ा एसपी ने 11 फरवरी 2026 को गृह विभाग के अपर सचिव को पत्र लिखकर नोटिस मिलने और आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद भी धरातल पर आदेश के अनुपालन में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
न्यायालय की अवमानना के इस गंभीर मामले में जस्टिस विवेक जैन की अदालत ने छिंदवाड़ा एसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने कानून व्यवस्था की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करते हुए जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को यह विशेष जिम्मेदारी सौंपी है कि वे इस वारंट को समय पर तामील कराएं।
साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया है कि छिंदवाड़ा एसपी को आगामी 1 अक्टूबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के समक्ष पेश होना होगा।

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