मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कटनी के आर्म्स डीलर द्वारा विधायक संजय पाठक के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 6 जुलाई को।

भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रमुख उद्योगपति संजय पाठक के विरुद्ध दायर एक मानहानि याचिका पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि वह आगामी दो सप्ताह के भीतर इस मामले में अपना विस्तृत जवाब पेश करे। इस विवादित प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने 6 जुलाई की तारीख तय की है।
प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचाई : याचिका कर्ता
यह कानूनी याचिका कटनी के रहने वाले आर्म्स डीलर नाजिम खान द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि विधायक संजय पाठक द्वारा सार्वजनिक मंचों से दिए गए बयान पूरी तरह आधारहीन हैं, जिसने समाज में उनकी प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचाई है। नाजिम खान ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि विधायक ने उन पर गंभीर आरोप मढ़े थे, जिनमें उनके स्टॉक से 14 हजार कारतूसों के गायब होने और अवैध रूप से हथियारों की बिक्री करने जैसे गंभीर दावे शामिल हैं।
एक जज ने प्रकरण से खुद को किया अलग
याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि इन निराधार आरोपों से उनकी सामाजिक छवि धूमिल हुई है। इस संबंध में उन्होंने सर्वप्रथम कटनी स्थानीय पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई थी, परंतु वहां से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उल्लेखनीय है कि इस केस की सुनवाई के दौरान पूर्व में जस्टिस विशाल मिश्रा ने स्वयं को प्रकरण से अलग कर लिया था, जिसके बाद अब मामला जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है।
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