मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने विधायकों पर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक लगाई। मानसून सत्र से पहले जारी आदेश का कांग्रेस ने 'तुगलकी फरमान' बताकर विरोध किया। जानें पूरा मामला।
By: Ajay Tiwari
भोपाल: स्टार समाचार वेब.
मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने एक अहम आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी विधायकों पर विधानसभा परिसर के भीतर नारेबाजी करने या किसी भी तरह का प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 28 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले लगाया गया है।
विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह द्वारा जारी इस आदेश में, विधायकों से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपेक्षा की गई है। इस संबंध में 10 जुलाई को एक पत्र सभी विधायकों को भेजा गया था।
यह आदेश विधानसभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश 94(2) का हवाला देता है, जिसमें कहा गया है कि विधायक विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन नहीं कर सकते।
इधर, इस प्रतिबंध का कांग्रेस पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस ने इस कदम को "तुगलकी फरमान" बताते हुए इसकी आलोचना की है।