मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 650+ नवोदय विद्यालयों में EWS आरक्षण लागू न होने पर केंद्र से जवाब मांगा है। जानें क्या है 103वां संविधान संशोधन और पूरा मामला।

जबलपुर। एजुकेशन डेस्क. स्टार समाचार डेस्क
देश के प्रतिष्ठित जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को प्रवेश में आरक्षण न मिलने का मामला अब कानूनी गलियारों में गर्मा गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का कड़ा निर्देश दिया है।
जबलपुर की छात्रा नव्या तिवारी की ओर से दायर इस याचिका में बताया गया है कि साल 2019 में हुए 103वें संविधान संशोधन के बाद भी नवोदय विद्यालयों की प्रवेश नीति में EWS वर्ग को जगह नहीं दी गई है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मंगलवार को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी प्रतिवादियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
अधिवक्ता विकास मिश्रा के माध्यम से दायर इस याचिका में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और तार्किक सवाल उठाए गए हैं:
संवैधानिक उल्लंघन: संविधान के अनुच्छेद 15(6) के तहत शैक्षणिक संस्थानों में EWS के लिए 10% आरक्षण अनिवार्य है, जिसे नवोदय विद्यालय नजरअंदाज कर रहे हैं।
नीतिगत भेदभाव: केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय विद्यालयों (KV) में EWS कोटा लागू है, लेकिन उसी मंत्रालय के नवोदय विद्यालयों में यह सुविधा नहीं है।
वंचित वर्ग की अनदेखी: वर्तमान में SC, ST, OBC, ग्रामीण, बालिकाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षण है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी छात्र इस व्यवस्था से बाहर हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार: याचिका में 'अथर्व चतुर्वेदी बनाम मध्य प्रदेश राज्य' (10 फरवरी 2026) के हालिया फैसले का भी संदर्भ दिया गया है।
"यह केवल एक छात्रा की लड़ाई नहीं है, बल्कि देशभर के उन लाखों मेधावी छात्रों के हक की बात है जो केवल गरीबी के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।"
— विकास मिश्रा, अधिवक्ता
देशभर के 650 से ज्यादा नवोदय विद्यालयों में लगभग 2.9 लाख छात्र पढ़ते हैं। यदि हाईकोर्ट का फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है, तो 2019 से अब तक के प्रवेश नियमों में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। मामले की अगली सुनवाई अब अगले सप्ताह होनी तय है।

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मध्यप्रदेश में अब सिर्फ नवाचार या शोध ही आदर्श शिक्षक की पहचान नहीं होंगे, बल्कि शिक्षकों को अपने मूल कर्तव्यों पर भी 100 फीसदी खरा साबित होना होगा। राज्य सरकार प्रदेश के ऐसे ही 110 शिक्षकों का चयन करने जा रही है, जिन्हें राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
मध्यप्रदेश में निजी स्कूलो के संचालन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त और नई गाइडलाइन तय कर दी है। अब राज्य में किसी भी निजी हाई और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, मान्यता, नवीनीकरण, माध्यम या स्थान परिवर्तन के लिए सरकार की नई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए संसद द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ यह कानून अब देशभर में लागू हो गया है।
जहां देशभर में एक ओर पेपर लीक और परीक्षाओं धांधली को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी आरे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक-2024 के अर्थशास्त्र विषय के साक्षात्कार का परिणाम जारी कर नया रिकॉर्ड बना दिया है।
राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात भले ही मानकों के अनुरूप दिखाई दे रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। मध्य प्रदेश समेत देशभर में शिक्षकों की भारी कमी और उनके असमान वितरण के कारण स्कूली शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। NTA के अनुवादक और लातूर कनेक्शन से जुड़े इस मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम का आयोजन 28 जुलाई को करवाया गया है। अब इस परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार रहेगा ताकी वे अपने नतीजों के अनुसार आगे एडमिशन इत्यादि की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 12 की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा समय, महत्वपूर्ण नियम, जरूरी दस्तावेज और परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी हिंदी में यहाँ पढ़ें।