सुप्रीम कोर्ट ने SIR और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को 10 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है। पढ़ें आयोग के प्रमुख तर्क और अगली सुनवाई की तिथि।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पेशल इंसेंटिव/रिफॉर्म (SIR) और चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग द्वारा दाखिल हलफनामे पर 10 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग ने सोमवार को ही अपना हलफनामा दाखिल किया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को इस पर विचार कर अपना पक्ष रखने के लिए समय चाहिए। सिंघवी ने कोर्ट से यह भी अपील की कि वह चुनाव आयोग की बैठकों और आंतरिक संवादों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत को पूरे मामले की जानकारी है और वह इसकी गहन जांच करेगी।
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया से जुड़े सभी निर्णय तीनों चुनाव आयुक्तों—मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। अदालत में दाखिल हलफनामे पर तीनों आयुक्तों के हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त आयोग ने यह भी साफ किया कि SIR के फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि नियमों के तहत फॉर्म में बदलाव करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास निहित है।
हलफनामे में आयोग ने स्पष्ट किया कि फाइलों पर दर्ज किए गए सुझाव, प्रश्न या आपत्तियां अंतिम निर्णय का हिस्सा नहीं होते हैं। जिन मतदाताओं के नाम पुरानी वोटर लिस्ट से मेल नहीं खा पाए हैं, उनके आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) स्वयं उनके घर जाएंगे और डेटा ऑनलाइन अपलोड करेंगे। इसके लिए मतदाताओं को अनावश्यक रूप से कार्यालय बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी, और यदि कोई सुनवाई आवश्यक हुई तो उसे जहां तक संभव हो ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने दोहराया कि वोटर लिस्ट में किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम अधिकार केवल सक्षम चुनाव अधिकारी (ERO) के पास है और बिना उनके आदेश के ऐसा नहीं किया जा सकता। ECINet प्लेटफॉर्म के सुचारू संचालन और नियमों के पालन की जांच के लिए IIT मद्रास और IISc बेंगलुरु के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, आयोग ने यह भी रेखांकित किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जितनी ही कठोर और प्रक्रियात्मक है। दशहरे की छुट्टियों के कारण फिलहाल संक्षिप्त हलफनामा दिया गया है, और आवश्यकता पड़ने पर विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की पहली किताब 'बिलॉन्गिंग - अ जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को लॉन्च होने जा रही है। इस किताब में उन्होंने राजीव गांधी के साथ अपनी प्रेम कहानी और जीवन के शुरुआती सफर को साझा किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने SIR और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को 10 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है। पढ़ें आयोग के प्रमुख तर्क और अगली सुनवाई की तिथि।
जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए चार नए मंत्रियों को सरकार में शामिल किया। शपथ लेने वाले सभी चार नेता कश्मीर घाटी से हैं। इनमें एक महिला विधायक शमीम फिरदौस भी शामिल हैं।
असम की राजधानी गुवाहाटी के बोरा सर्विस इलाके में बीती देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां स्थित बिलास इन होटल में संपत्ति और लीज विवाद को लेकर हुई गोलीबार में एक ही परिवार के चार लोगों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के गायघाटा इलाके में मंगलवार तड़के पुलिस एनकाउंटर में किशोरी से दुष्कर्म और नृशंस हत्या के मुख्य आरोपी प्रह्लाद दास की मौत हो गई। बारूईपुर में घटी ऐसी ही घटना के महज साढ़े तीन महीने के भीतर राज्य में पुलिस मुठभेड़ की यह दूसरी घटना है।
तमिलनाडु के थेनी जिले की थेक्कम्पट्टी जेल से बीती देर रात एक नाटक के तहत सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर 17 कैदी फरार हो गए। पुलिस ने कॉम्बिंग आॅपरेशन के दौरान जेल से भागे चार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 2.12 लाख करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी मिली है। जानें इससे सेना को मिलने वाले आधुनिक हथियारों, वाहनों और उपकरणों की पूरी जानकारी।
भारतीय रेलवे ने पीआरएस काउंटरों से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) शुरू कर दी है। अब मात्र 45 पैसे के प्रीमियम में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय और DGHS ने देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में एक बार इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जानें इसके कारण, नियम और उल्लंघन करने पर होने वाली कार्रवाई।
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