मध्यप्रदेश में अफसरशाही हावी है। जनता तो दूर, जिम्मेदार अफसर कोर्ट के आदेश तक की अनदेखी पर उतारू हैं। लेकिन अब अदालत के आदेश की अनदेखी अफसरों पर भारी पड़ी। कोर्ट ने सजा को तीन सप्ताह के लिए स्थगित रखा है ताकि आदेश का पालन किया जा सके।
भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सिंगल बैंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का दोषी माना गया था। वहीं शुक्रवार को हुई सुनवाई में बैंच ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की।














