Twisha Sharma Case: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में त्विषा शर्मा मौत मामले में सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने सीबीआई जांच के बीच गिरफ्तारी को 'ट्रायल से पहले सजा' बताया और सभी आरोपों को खारिज किया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए ऐसे मामलों में कठोरता सजा जरूरी है। घटना 24 सितंबर 2024 को घटी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जिला कोर्ट में पेश किया। जहां अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई।














