8th Pay Commission: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई NC-JCM की 49वीं बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे बड़े मुद्दों पर अहम सहमति बनी है। जानिए किसे मिलेगा फायदा।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है। नेशनल काउंसिल-ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की 49वीं बैठक कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक के नतीजों पर देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें टिकी हुई थीं। बैठक में कर्मचारियों से जुड़े कई संवेदनशील और बड़े मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया, जिनमें मुख्य रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), प्रमोशन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां और मेडिकल रीइम्बर्समेंट जैसे विषय शामिल थे।
इस महत्वपूर्ण बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें व्यय विभाग (Department of Expenditure), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT), रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य समेत कई प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस मंच का उपयोग अपनी उन अनसुलझी मांगों को उठाने के लिए किया, जो लंबे समय से लंबित हैं। कर्मचारी प्रतिनिधियों का मुख्य जोर इस बात पर था कि इन मांगों को आगामी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के ढांचे का हिस्सा बनाकर उन पर विचार किया जाए।
इस बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर हुई विस्तार से चर्चा रही। कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां 22 दिसंबर, 2023 से पहले निकाली गई वैकेंसी के आधार पर हुई हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। प्रतिनिधियों ने मजबूत दलील दी कि यदि प्रशासनिक या तकनीकी देरी के कारण किसी कर्मचारी की जॉइनिंग साल 2004 में हुई है, तो इसमें उस कर्मचारी का कोई दोष नहीं है। राहत की बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्यय विभाग (DOE) और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOP&PW) ने इस दलील पर अपनी सहमति (हांमी) दे दी है, जिसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है।
बैठक में केवल सेवारत कर्मचारी ही नहीं, बल्कि दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के हक में भी आवाज उठाई गई। कर्मचारी संगठनों ने मांग रखी कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु साल 2003 या उससे पहले हुई थी, और उसके आश्रित ने तय कट-ऑफ तारीख से पहले अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के लिए आवेदन कर दिया था, तो ऐसे मामलों में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को भी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के दायरे में लाया जाना चाहिए और उन्हें इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए।
आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था है, जो सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद उन्हें जीवनभर वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देती है। केंद्र सरकार ने इस योजना को 1 जनवरी, 2004 से बंद कर दिया था। पुरानी पेंशन योजना के तहत, कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय उसकी आखिरी बेसिक सैलरी (Last Drawn Salary) का सीधा 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है, जो पूरी तरह सुरक्षित होता है। इसके विपरीत, नई पेंशन योजनाओं (NPS/UPS) में पेंशन की राशि शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव या एक निश्चित फंड कॉर्पस पर निर्भर करती है, जिससे कर्मचारियों को हमेशा बाजार का जोखिम बना रहता है। यही वजह है कि कर्मचारी लगातार OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं।

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