कलकत्ता हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़ी पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी की मौत के केस में दोषी पति की आजीवन कारावास की सजा घटाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज निषेध अधिनियम, 1961 लागू होने के बावजूद दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु आज भी गंभीर सामाजिक अपराध बने हुए हैं।

दोषी पति सजल पारुई को 10 वर्ष कठोर कारावास
यह सजा केवल दुर्लभ मामलों में ही दी जानी चाहिए
निचली अदालत के फैसले को भी हाईकोर्ट ने पलटा
कोलकाता। स्टार समाचार वेब
कलकत्ता हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़ी पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी की मौत के केस में दोषी पति की आजीवन कारावास की सजा घटाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दी। अदालत ने कहा कि दहेज प्रताड़ना के कारण आत्महत्या के मामले न तो बहुत दुर्लभ हैं और न ही हर मामले में आजीवन कारावास देना आवश्यक है। न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्बा सिन्हा राय की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दहेज मृत्यु के हर केस में आजीवन कारावास अनिवार्य नहीं है। यह सजा केवल दुर्लभ मामलों में ही दी जानी चाहिए।
सास-ससुर को किया बरी
इसी आधार पर अदालत ने दोषी सजल पारुई की सजा आजीवन कारावास से घटाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दी, जबकि जुर्माने की सजा बरकरार रखी। हाई कोर्ट ने सजल पारुई के माता-पिता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। निचली अदालत ने दोनों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।
पति की दोषसिद्धि बरकरार
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत सजल पारुई की दोषसिद्धि को भी बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति द्वारा पत्नी पर पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा लाने का दबाव बनाना भी दहेज की मांग की श्रेणी में आता है। अदालत ने इस दलील को स्वीकार किया कि लगातार आर्थिक दबाव और प्रताड़ना के कारण महिला ने अपनी बेटी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली।
दहेज आज भी गंभीर सामाजिक अपराध
कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज निषेध अधिनियम, 1961 लागू होने के बावजूद दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु आज भी गंभीर सामाजिक अपराध बने हुए हैं। धारा 304बी ऐसे मामलों में यह कानूनी धारणा स्थापित करती है कि यदि विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी महिला की अस्वाभाविक मृत्यु होती है और उससे पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो, तो पति या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज मृत्यु का मामला बनता है।
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