न्याय के इतिहास में संवेदनशीलता और मानवीय चेतना की एक अनूठी मिसाल सामने आई है। दिल्ली की ट्रायल कोर्ट की विशेष जज रजनी रंगा ने 10 साल की यौन शोषण पीड़िता बच्ची के केस में फैसला सुनाने के बाद उसके नाम एक बेहद भावुक और खास पत्र लिखा।

दिल्ली की ट्रायल कोर्ट की विशेष जज रजनी रंगा ।
ऐतिहासिक फैसला: दोषी को आखिरी सांस तक जेल की सजा
हाईकोर्ट ने कहा-पीड़िता तक पहुंचाया जाए जज का करेज नोट
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
न्याय के इतिहास में संवेदनशीलता और मानवीय चेतना की एक अनूठी मिसाल सामने आई है। दिल्ली की ट्रायल कोर्ट की विशेष जज रजनी रंगा ने 10 साल की यौन शोषण पीड़िता बच्ची के केस में फैसला सुनाने के बाद उसके नाम एक बेहद भावुक और खास पत्र लिखा। जज ने पत्र में लिखा-हम तुम्हारा बचपन तो नहीं लौटा सकते, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को हमेशा याद रखेंगे। जिसने तुम्हें दर्द दिया, वह अब जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पत्र को करेज नोट (साहस का संदेश) करार देते हुए नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि इसे प्रिंट कराकर दो सप्ताह के भीतर पीड़िता तक पहुंचाया जाए। घटना 23 जुलाई 2023 की है, तब पीड़िता की उम्र महज 7 साल थी। बच्ची के माता-पिता ने पड़ोस में रहने वाले सुमित शक्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बच्ची अंकल कहती थी। गवाही के दौरान मासूम बच्ची ने बेहद साहस दिखाते हुए अदालत से कहा था-अंकल को तब तक जेल में रखा जाए, जब तक कि वे बूढ़े न हो जाएं।
डियर... अब खुलकर जियो अपनी जिंदगी
जज रजनी रंगा ने पत्र की शुरुआत डियर चाइल्ड से करते हुए लिखा-तुम चुप नहीं रहीं, बल्कि अपनी मां को पूरा सच बताया। कोर्ट में आकर आरोपी की पहचान करने और सच बोलने का जो साहस तुमने दिखाया, उसी की वजह से आज वह दरिंदा किसी और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कोर्ट ने तुम्हारी बात सुनी है। दोषी अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही रहेगा। वह वहीं बूढ़ा होगा और वहीं उसकी जिंदगी खत्म होगी। अब वह तुम्हें या किसी और बच्चे को कभी चोट नहीं पहुंचा सकेगा। पत्र के अंत में जज ने लिखा, अब बेटा, अपनी जिंदगी बिना किसी डर के जियो। स्कूल जाओ, नए दोस्त बनाओ, हंसो, खेलो और अपने सपने पूरे करो।
दोषी को ताउम्र कैद, 10.5 लाख का मुआवजा
दोषी सुमित शक्य को पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राकृतिक जीवन के अंत तक कठोर कारावास और 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आपराधिक धमकी देने के जुर्म में 5 साल की अतिरिक्त कैद और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने बच्ची के पुनर्वास के लिए 10.50 लाख का मुआवजा तय किया है। हाईकोर्ट ने डीएलएसए सचिव से इस भुगतान की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है।
दिल्ली में रोज पॉक्सो के 4 से अधिक केस
एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में अकेले दिल्ली में पॉक्सो एक्ट के तहत 1,553 मामले दर्ज किए गए थे। यानी राजधानी में औसतन हर दिन 4 से अधिक मासूम बच्चे दरिंदगी का शिकार बन रहे हैं।

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