मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की मौत के जिम्मेदार कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल के संचालक जी. रंगनाथन एसआईटी चेन्नई से फ्लाइट द्वारा नागपुर लेकर पहुंची। इसके बाद उसे नागपुर से छिंदवाड़ा लाया गया। टीम उसे लेकर परासिया थाने पहुंची है।

नागपुर से छिंदवाड़ा लाया गया। टीम उसे लेकर परासिया थाने पहुंची है।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की मौत के जिम्मेदार कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल के संचालक जी. रंगनाथन एसआईटी चेन्नई से फ्लाइट द्वारा नागपुर लेकर पहुंची। इसके बाद उसे नागपुर से छिंदवाड़ा लाया गया। टीम उसे लेकर परासिया थाने पहुंची है। आज ही आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। दरअसल, मप्र एसआईटी ने बुधवार देर रात उसे चेन्नई से गिरफ्तार किया था। उसे ट्रांजिट रिमांड पर छिंदवाड़ा लाया गया है। यहां परासिया थाने में उसके विरुद्ध पांच अक्टूबर को एफआइआर दर्ज की गई है। रंगनाथन के बंद मोबाइल की आखिरी लोकेशन साइबर सेल के माध्यम से ट्रेस की गई थी।
रणनीति बनाकर उसे पकड़ा गया। उससे पूछताछ के बाद कंपनी के कुछ अधिकारी-कर्मचारियों को आरोपी बनाया जा सकता है। जी. रंगनाथन पत्नी के साथ फरार था। चेन्नई में उसका अपार्टमेंट सील कर दिया है, जबकि कोडम्बक्कम स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय बंद मिला।
विदेश भागने की फिराक में था कंपनी का मालिक
खुलासा हुआ है कि रंगनाथन कई दिनों से अंडरग्राउंड था और देश छोड़कर भागने की फिराक में था। एसपी अजय पांडे ने बताया आरोपी रंगनाथन के बच्चे विदेश में रहते हैं। ऐसे में हमें आशंका थी कि रंगनाथन देश छोड़कर भाग सकते हैं। ऐसे में पुलिस ने हर लिहाज से अपनी तैयारी कर रखी थी। इसलिए हमने उसके पासपोर्ट पर रोक लगाने के लिए न्यायालय में भी अर्जी दी थी।
इधर, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बच्चों की मौत के मामलों पर सीबीआई जांच और देशभर में दवा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। सीजेआई बीआर गवई, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। शुरुआत में पीठ नोटिस जारी करने के पक्ष में थी, लेकिन बाद में विचार कर याचिका खारिज कर दी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अखबार पढ़कर सीधे अदालत पहुंच जाते हैं। मेहता ने कहा कि वह किसी राज्य की ओर से पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इस मामले में गंभीर कदम उठाए हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों में दवा कानूनों को लागू करने की उचित व्यवस्था पहले से मौजूद है।
पीठ ने याचिकाकर्ता तिवारी से पूछा कि उन्होंने अब तक शीर्ष अदालत में कितनी जनहित याचिकाएं दायर की हैं। तिवारी की ओर से बताया गया कि उन्होंने अब तक आठ से दस ऐसी याचिकाएं दायर की हैं, तो पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी।


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