अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस नेता को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया है। दरअसल, पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

कांग्रेस नेता को बड़ा झटका लगा है।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस नेता को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया है। दरअसल, पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चांदुरकर की पीठ ने खेड़ा की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अफसोस जताते हुए कहा- क्या यह अदालत मुझे मंगलवार तक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, क्या मैं कोई आतंकवादी हूं।
सोमवार को याचिका दायर करूंगा
चूंकि अदालत ने पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया तो खेड़ा की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा- आज शुक्रवार है, मैं सोमवार को याचिका दायर कर रहा हूं। क्या मैं कोई संगीन अपराधी हूं कि मुझे यह राहत भी न दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को दिया निर्देश
इधर, अदालत ने खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही पीठ ने हाई कोर्ट से यह भी कहा कि वह इस सुनवाई के दौरान की गई उसकी अपनी टिप्पणियों से प्रभावित न हो। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि असम की अदालत खेड़ा के आवेदन पर स्वतंत्र रूप से, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और उसके अपने गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लेगी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने पिछले आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी।
खेड़ा ने यह की थी मांग
खेड़ा ने अपनी ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अवधि मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि असम की अदालतें इस समय बंद हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और निर्देश दिया कि अग्रिम जमानत के लिए कोई भी याचिका बिना किसी देरी के असम की संबंधित अदालत में दायर की जाए।

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