सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा-किसी अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा-आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और ईसाई धर्म के अनुसार जीवन जी रहा है तो उसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में यह बात साफ कर दी गई थी और इस आदेश के तहत लगाई गई रोक पूरी तरह से लागू होती है। कोर्ट ने साफ किया कि 1950 के आदेश के क्लॉज-3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी और धर्म को अपनाने पर जन्म की स्थिति चाहे जो भी हो, अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत खत्म हो जाता है।
धर्म ईसाई, केस एससी-एसटी
दरअसल, यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति के केस में दिया गया, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था और अब पेस्टर के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन उसने कुछ लोगों के खिलाफ एससी-एसटी कानून के तहत केस दर्ज कराया था। मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने एससी-एसटी कानून के तहत संरक्षण की मांग की थी। हालांकि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उन्होंने इसे चुनौती दी और दावा किया कि पीड़ित ईसाई धर्म अपना चुका है।
हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
30 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति एससी-एसटी कानून के प्रावधानों का लाभ लेने का पात्र नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज धाराओं को खत्म करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पेस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की।
कानूनी लाभ और आरक्षण पर रोक
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा, वह किसी भी कानून के तहत मिलने वाले वैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण या अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि कोई व्यक्ति एक साथ किसी अन्य धर्म का पालन करते हुए अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं रख सकता।


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