उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए और सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सजा से राहत पाने की उम्मीद लगाए सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए और सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सजा से राहत पाने की उम्मीद लगाए सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज केस को फास्ट ट्रैक करने का निर्देश भी दिया है। इससे साफ हो गया है कि पूर्व विधायक अभी जेल में सजा काटेंगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को तीन महीने में अपील पर फैसला करने को कहा है।
दस साल की सजा
गौरतलब है कि सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट मे जमानत याचिका दाखिल की थी। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि उसे 10 साल की सजा हुई थी, जिसमें वो सात साल से ज्यादा की सजा पहले काट चुका है।
इसलिए दी जाए जमानत
सेंगर की तरफ से दलील दी कि रिमीशन को मिलाकर 9 साल 7 महीने से ज्यादा की सजा पूरी हो चुकी है। वकील ने कहा कि अभी तक अपील आया नहीं है, ऐसे में कुलदीप सेंगर को जमानत दी जानी चाहिए।


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