टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को एमपी हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मानहानि मामले में गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटाई गई। जानें क्या है पूरा विवाद और अब क्या हो सकता है आगे।

जबलपुर। स्टार समाचार वेब
तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम राहत को समाप्त कर दिया है, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी स्टे (रोक) को हटा दिया है। यह कार्रवाई तब की गई जब बार-बार अवसर देने के बावजूद बनर्जी के वकील अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस फैसले के बाद, अब निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट फिर से प्रभावी हो गया है।

यह पूरा मामला नवंबर 2020 का है। कोलकाता में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र और विधायक आकाश विजयवर्गीय को कथित तौर पर 'गुंडा' शब्द संबोधित किया था। इस बयान को मानहानिकारक मानते हुए 2021 में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया था।
मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान, अभिषेक बनर्जी द्वारा बार-बार निचली अदालत में पेश न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। इस वारंट को चुनौती देते हुए बनर्जी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। उस समय उन्होंने तर्क दिया था कि वे एक निर्वाचित सांसद हैं और उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है। साथ ही, उन्होंने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न मिलने पर भी सवाल उठाए थे। उस समय हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की है। अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत में हाजिरी न लगाने और मामले को गंभीरता से न लेने के कारण हाईकोर्ट ने अपनी पिछली राहत वापस ले ली है। अब अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और कानूनी जानकारों के अनुसार, उन्हें अब संबंधित अदालत के समक्ष पेश होना पड़ सकता है।

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मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे से पहले पुलिस का बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल, डकैत कल्ली गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने डकैत को बानमोर इलाके में पकड़ा है।
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जबलपुर हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे को राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश सरकार और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर केंद्र को भेजी रिपोर्टों के निरीक्षण की अनुमति दे दी है।
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