मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा के तीन निर्वाचित सांसदों को अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। यह पूरा मामला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन द्वारा दायर चुनाव याचिका से संबंधित है।

मामला: पूर्व सांसद मीनाक्षी की चुनाव याचिका से संबंधित
नटराजन ने नामांकन निरस्त किए जाने को बताया अनुचित
एकलपीठ ने अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की
जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा के तीन निर्वाचित सांसदों को अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो तीनों सांसदों का लिखित पक्ष रखने का कानूनी अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की गई है। यह पूरा मामला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन द्वारा दायर चुनाव याचिका से संबंधित है। याचिका में भाजपा के राज्यसभा सदस्य महेश केवट के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। इसके अलावा याचिका में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और रजनीश कुमार अग्रवाल को भी प्रतिवादी बनाया गया है। नटराजन ने राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपना नामांकन पत्र अनुचित तरीके से निरस्त किए जाने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सुप्रीम निर्देश पर हाई कोर्ट में याचिका
तेलंगाना में दर्ज एक लंबित आपराधिक शिकायत की जानकारी शपथपत्र में न देने के आधार पर निर्वाचन अधिकारी ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया था, जिसके चलते तीनों भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए थे। नटराजन ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 12 जून 2026 को याचिका खारिज करते हुए उन्हें हाई कोर्ट में चुनाव याचिका के जरिए कानूनी चुनौती देने की छूट दी थी।
चुनाव अधिकारी व्यक्तिगत दें जवाब
सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने कोर्ट को बताया कि आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम केस से हटाने के लिए आवेदन दिया गया है, जिस पर कोर्ट अलग से आदेश देगा। वहीं, निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा व्यक्तिगत रूप से अपना जवाब दाखिल करेंगे। मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और राजीव मिश्रा ने पक्ष रखा। अब सभी की निगाहें 27 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सांसदों द्वारा जवाब प्रस्तुत करने की स्थिति स्पष्ट होगी।

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा के तीन निर्वाचित सांसदों को अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। यह पूरा मामला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन द्वारा दायर चुनाव याचिका से संबंधित है।
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