दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक एफडी घोटाला मामले में उनकी 3 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया। जानिए पूरा मामला।

दतिया/नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बैंक एफडी घोटाला मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है, जिसके चलते उनकी 3 साल की सजा बरकरार रहेगी।

राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी सजा और दतिया विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि यदि दोषसिद्धि (Conviction) पर रोक नहीं लगाई गई, तो उनके चुनाव लड़ने के संवैधानिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, कोर्ट ने उनके तर्कों को स्वीकार नहीं किया और राहत देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि सजा के बाद ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत जरूर मिल चुकी है।
सुनवाई के दौरान, कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने भारती का पक्ष रखते हुए इसे एक 'सिविल प्रकृति' का मामला बताया। उन्होंने तर्क दिया कि बैंक पहले इसे सिविल विवाद मानकर सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहाँ दोनों पक्षों में समझौता हुआ था। बचाव पक्ष का यह भी कहना था कि संबंधित एफडी बैंक में सुरक्षित है, लेकिन समझौते की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
दतिया सीट पर उपचुनाव की नौबत इसलिए आई क्योंकि 2 अप्रैल को दिल्ली की MP-MLA कोर्ट ने राजेंद्र भारती को बैंक एफडी घोटाले में 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा मिलते ही मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने नियमों के तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दी। यह कार्रवाई निम्नलिखित कानूनी प्रावधानों के तहत की गई...
लिली थॉमस बनाम भारत संघ (सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला)।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8।
संविधान का अनुच्छेद 191(1)(e)।
यह मामला वर्ष 1998 का है, जब दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में एक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के साथ हेराफेरी का आरोप लगा था।
आरोप: बैंक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करके एफडी की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया था।
अवधि: वर्ष 1999 से 2011 के बीच इसी आधार पर ब्याज की राशि निकाली जाती रही।
भूमिका: उस दौरान राजेंद्र भारती न केवल बैंक के अध्यक्ष थे, बल्कि संबंधित संस्था के ट्रस्टी भी थे। इसी मामले की जांच के बाद उन पर आरोप पत्र दायर किया गया था, जो अब उनकी विधायकी जाने का कारण बना।
दतिया विधानसभा उपचुनाव में BJP ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा।
दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक एफडी घोटाला मामले में उनकी 3 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया। जानिए पूरा मामला।
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