गणेश उत्सव पंडालों में बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग ने जांच टीम बनाई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अस्थाई कनेक्शन बिजली उपयोग करना बिजली चोरी है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी। छोटे पंडालों के लिए 2000 रुपए और बड़े पंडालों के लिए 4000 रुपए में टीसी कनेक्शन उपलब्ध हैं।

हाइलाइट्स
सतना, स्टार समाचार वेब
गणेश उत्सव की धूम जिले में चारों ओर बनी हुई है। हर तरफ गणेश जी के पांडाल नजर आ रहे हैं। इन पांडालों में भक्तों द्वारा अवैध बिजली उपयोग भी किया जा रहा है। इस बिजली चोरी को रोकने के लिए विद्युत विभाग द्वारा जांच टीम बनाई गई है और उपभोक्ताओं को अस्थाई कनेक्शन लेने के लिए कहा गया है। बताया गया कि जांच टीम को पांडाल में अवैध कनेक्शन मिलने पर नियमन कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी पंडालों को अस्थाई कनेक्शन लेना अनिवार्य है। बिना टीसी कनेक्शन के बिजली का उपयोग करना बिजली चोरी की श्रेणी में आता है।
टीसी कनेक्शनों के रेट तय
बताया गया कि सिटी डिवीजन अंतर्गत बनाये गए पंडालों के अस्थाई कनेक्शन के लिए रेट भी फिक्स्ड कर दिए गए हैं। जांच टीम के अधिकारी के सर्वे और ऑनलाइन डिटेल के बाद यह तय होता है कि अस्थाई कनेक्शन लेने के लिए कितना पैसा देना है। बड़े पंडालों के लिए 4000 रुपए एवं छोटे पंडालों के लिए 2000 रुपए की सीमा तय की गई है। बिजली अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 14 टीसी कनेक्शनों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन पांडालों में टेम्परेरी मीटर भी लगाए जा रहे हैं।
ऑनलाइन करें आवेदन
बताया गया कि पांडालों के अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन भी शुरू कर दिया गया है ताकि सरलता और जल्द कनेक्शन की स्वीकृत मिल सके। ऑनलाइन आवेदन में विद्युत भार को दशार्ना भी अनिवार्य है। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में लगाएं एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाना जरूरी है। आवेदन में दर्शाए विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य प्राप्त करें। रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल के सामने लगाएं। बताया गया कि यह अस्थाई कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जाएगी।
अधिक भार पर नपेंगे
अधिकारियों ने बताया कि जांच टीम द्वारा रात में भी पांडालों की जांच की जाएगी। अगर आवेदक के यहां विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। अस्थाई कनेक्शन न लेने पर अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है। अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि अनाधिकृत विद्युत उपयोग पर संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रस्तावित है।
पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने उचित प्रबंध किए हैं। अनाधिकृत बिजली उपयोग पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नीलाभ श्रीवास्तव, डीई सिटी

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