मध्य प्रदेश में शेष कम्पोजिट शराब दुकानों के लिए आठवें चरण के ई-टेंडर की प्रक्रिया शुरू। जानें टेंडर की तारीखें, ऑक्शन का समय और नई आबकारी नीति के नियम।

मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के अंतर्गत प्रदेश में मदिरा दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई है। आबकारी विभाग द्वारा सात चरणों के ई-टेंडर और 'ई-टेंडर-कम-ऑक्शन' की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद, अब शेष रह गईं कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लिए आठवें चरण की बिडिंग आमंत्रित की गई है।
आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना के निर्देशों के अनुसार, आठवें चरण के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इच्छुक निविदाकर्ता 25 मार्च 2026 की दोपहर 4 बजे से 27 मार्च 2026 की दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन टेंडर फॉर्म डाउनलोड और सबमिट कर सकेंगे।
आठवें चरण की मुख्य समय-सीमा इस प्रकार है...
टेंडर फॉर्म सबमिशन: 25 मार्च (4 PM) से 27 मार्च (12 PM) तक।
ई-टेंडर प्रपत्र खोलना: 27 मार्च को दोपहर 12 बजे से।
ई-टेंडर खोलने का समय: 27 मार्च को दोपहर 4 बजे से।
ऑनलाइन ऑक्शन (नीलामी): 27 मार्च को शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक।
इस चरण की खास बात यह है कि विभाग ने ठेका निष्पादन के लिए लचीला रुख अपनाया है। आवेदक अब दुकानों के पूरे समूह (Group) के साथ-साथ एकल दुकान (Single Shop) के लिए भी अपनी निविदाएं या ऑफर प्रस्तुत कर सकते हैं।
वित्तीय नियमों की बात करें तो, आठवें चरण में ऑफसेट प्राइस (Offset Price) को रिजर्व प्राइस से अधिकतम 15 प्रतिशत नीचे तक ही स्वीकार किया जाएगा। सातवें चरण में निर्धारित किए गए समूहों को फिलहाल यथावत रखा गया है, लेकिन यदि राजस्व वृद्धि की संभावना दिखती है, तो जिला समिति के पास समूहों के पुनर्गठन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

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