मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। वहीं, पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।

जबलपुर। स्टार समाचार वेब
जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रशासनिक मोर्चे पर एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई हाई कोर्ट के पिछले आदेश का पालन न किए जाने के कारण दायर की गई अवमानना याचिका के सिलसिले में की गई थी। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई कि पूर्व में अदालत द्वारा पारित किए गए आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों के खिलाफ जारी वारंट को वापस लेने के लिए विधिवत आवेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
यह पूरा कानूनी विवाद सागर कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत शीला सेन द्वारा दायर की गई नियमितीकरण की मांग से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा के नियमितीकरण के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2025 को राज्य सरकार और सागर कलेक्टर को यह निर्देश दिए थे कि वे याचिकाकर्ता के दावे का निराकरण निर्धारित 90 दिनों के भीतर करें। हालांकि, तय समय सीमा पूरी होने के बाद भी जब अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो शीला सेन ने मजबूर होकर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि सागर कलेक्टर की ओर से 3 दिसंबर 2025 को रजिस्ट्री को एक पत्र भेजकर तहसीलदार को संपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाने की सूचना दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों की तरफ से अदालत में कोई भी परिपालन रिपोर्ट पेश नहीं की गई। सबसे अहम बात यह रही कि इन अधिकारियों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए किसी भी वकील या अधिवक्ता को अधिकृत नहीं किया था। हाई कोर्ट ने इस लचर रवैये को प्रशासनिक व्यवस्था की दयनीय स्थिति करार दिया। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उन्हें 21 सितंबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का कड़ा निर्देश दिया था।
अदालत द्वारा जारी इन गैर जमानती वारंटों की तामील करवाने की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस कमिश्नर और सागर एसपी को सौंपी गई थी। इस मामले पर सोमवार को जब दोबारा सुनवाई हुई, तो सरकार की तरफ से एकलपीठ के समक्ष गैर जमानती वारंटों को निरस्त किए जाने के संबंध में आधिकारिक आवेदन प्रस्तुत किया गया। सरकार की दलील और आदेश के पालन की पुष्टि होने के बाद, एकलपीठ ने दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंटों को आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया है।
हाई कोर्ट के सख्त रवैये से जुड़े एक अन्य मामले में, जबलपुर हाई कोर्ट ने एक अलग अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान पन्ना कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। हाई कोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने पन्ना कलेक्टर को आगामी 30 सितंबर को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। इस वारंट की तामील सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पन्ना के पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। यह पूरा आदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी जाविन आरा रिज़वी द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया है।
याचिकाकर्ता जाविन आरा रिज़वी कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। उन्होंने अपनी सेवा के नियमितीकरण की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए 13 अगस्त 2025 को हाई कोर्ट ने उनके अभ्यावेदन का निराकरण 90 दिन के भीतर करने के आदेश दिए थे। समय सीमा में आदेश का पालन न होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी को अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। एकलपीठ ने इस याचिका पर 4 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद कलेक्टर की ओर से न तो किसी वकील के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई गई और न ही समय पर आदेश के अनुपालन की कोई ठोस रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई, जिसके परिणामस्वरूप अब यह सख्त कदम उठाया गया है।
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