राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कृषि भूमि से अवैध रेत खनन को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है। अब AI और सैटेलाइट से होगी निगरानी।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अवैध रेत खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा है कि मानसून के बाद निजी कृषि भूमि से रेत हटाने के नाम पर होने वाले अवैध व्यावसायिक खनन पर रोक लगाई जानी चाहिए। अधिकरण ने रेत के जमाव और उसकी निकासी पर प्रभावी नजर रखने के लिए उपग्रह चित्रों (सैटेलाइट इमेजरी) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग करने का भी सुझाव दिया है।
यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद हुई है, जिसमें 2024 में एनजीटी को उन सरकारी नियमों की जांच करने को कहा गया था जिनके तहत कृषि भूमि से रेत हटाने की अनुमति दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों के दुरुपयोग से उपजाऊ मिट्टी के कटाव और पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर गहरी चिंता जताई थी। इसी क्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) ने राज्यों से परामर्श के बाद एक रूपरेखा तैयार की है, हालांकि विशेषज्ञ समिति (EAC) का मानना है कि सभी राज्यों के भौगोलिक अंतर के कारण एक समान व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक नहीं है।
विशेषज्ञ समिति ने प्राकृतिक सतह से नीचे खुदाई पर रोक, वैज्ञानिक मूल्यांकन, वास्तविक समय (रियल-टाइम) में निगरानी और रेत हटाने के लिए निश्चित समय-सीमा तय करने जैसी कई सिफारिशें की हैं। एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ मिलकर इस दिशा में तकनीकी विकल्प तलाशने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नियामक ढांचे के साथ जवाब दाखिल करने को कहा गया है, और मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कृषि भूमि से अवैध रेत खनन को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है। अब AI और सैटेलाइट से होगी निगरानी।
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