सतना नगर निगम ने वार्ड 30 के मौजा महदेवा में बिना अनुमति विकसित हो रही कॉलोनी पर कार्रवाई की। सड़कें हटाईं, प्लॉटों की मार्किंग मिटाई और प्लिंथ निर्माण ध्वस्त कर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्ती दिखाई।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
शहर में अवैध कॉलोनियां बसाने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए वार्ड क्रमांक 30 के मौजा महदेवा में कार्रवाई की। बिना वैधानिक अनुमति के विकसित की जा रही कॉलोनी में निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर बनाई गई सड़कें हटाईं, भूखंडों की मार्किंग मिटाई और प्लिंथ निर्माण ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के जरिए निगम ने साफ संकेत दिया है कि नियमों को ताक पर रखकर जमीन को प्लॉटों में बांटकर बेचने और कॉलोनी विकसित करने की कोशिशों पर अब सख्ती की जाएगी। मौजा महदेवा में आराजी क्रमांक 88/2/2/2/1/1/1/1(र) की कुल दर्ज 0.8491 हेक्टेयर जमीन पर कॉलोनी विकसित करने के लिए निर्माण और अन्य गतिविधियां की जा रही थीं। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि रानी गर्ग पत्नी बृजेन्द्र गर्ग, आशुतोष कुमार गर्ग पिता बृजेन्द्र गर्ग, संदीप सिंह पिता बुद्धसेन सिंह और कैलाश कुमार सिंह पिता महीपाल सिंह के नाम दर्ज है। नगर निगम ने मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत कार्रवाई करते हुए मौके पर किए गए अनधिकृत विकास कार्यों को हटाया।
अवैध प्लॉटिंग पर रहेगी नजर
नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि बिना जरूरी अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम अधिकारियों को शहर की सीमा में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत कॉलोनियों की गतिविधियों पर नजर रखने तथा शिकायत या जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। महदेवा में हुई कार्रवाई से अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों को संदेश जरूर गया है, लेकिन असली कसौटी यह होगी कि निगम ऐसी गतिविधियों पर शुरूआत में ही रोक लगा पाता है या नहीं। समय रहते कार्रवाई होने से न केवल नियमविरुद्ध निर्माण रुक सकते हैं, बल्कि अपनी जमा-पूंजी लगाकर भूखंड खरीदने वाले लोगों को भी संभावित परेशानी से बचाया जा सकता है।


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