कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। असम सरकार ने 'विदेशी साजिश' का आरोप लगाते हुए जमानत का विरोध किया। पढ़ें कोर्ट की पूरी कार्यवाही

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चंदुरकर की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। यह पूरा मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराई गई एक एफआईआर (FIR) से जुड़ा है।
खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सिंघवी ने अदालत में तर्क दिया कि यह मामला शुद्ध रूप से 'राजनीतिक प्रतिशोध' से प्रेरित है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री के सार्वजनिक बयानों का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने खुलेआम खेड़ा को जेल में रखने की धमकी दी है। सिंघवी ने संवैधानिक मर्यादाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी भाषा डॉ. अंबेडकर के सपनों के भारत के विपरीत है।
दूसरी ओर, असम सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिन विदेशी पासपोर्टों और अमेरिकी कंपनी से जुड़े दस्तावेजों का दावा किया था, वे जांच में पूरी तरह जाली पाए गए हैं।
SG मेहता ने दलील दी कि यह मामला सिर्फ मानहानि तक सीमित नहीं है। उन्होंने अंदेशा जताया कि देश की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए 'विदेशी ताकतों' के साथ मिलकर कोई गहरी साजिश रची गई हो सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन फर्जी दस्तावेजों के स्रोत और इसमें शामिल विदेशी तत्वों का पता लगाने के लिए खेड़ा से हिरासत में पूछताछ (Custodial Interrogation) जरूरी है। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि खेड़ा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और फरार चल रहे हैं।
दोनों पक्षों की तीखी बहस के बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब यह देश की सर्वोच्च अदालत तय करेगी कि पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी या उन्हें असम पुलिस की गहन जांच का सामना करना होगा
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