सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी ने सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन को 48 घंटे के भीतर सड़क के गड्ढे भरने और खुले नालों व मैनहोल की बैरिकेडिंग करने का आदेश दिया गया है।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सड़कों पर जानलेवा बने गड्ढों, खुले मैनहोल और जलभराव वाले क्षेत्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी (Supreme Court Committee on Road Safety) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए व सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।
समिति ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर दो महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट की समिति ने सभी सड़क निर्माण एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि सड़कों पर चिन्हित किए गए गड्ढों की तत्काल मरम्मत की जाए। यदि प्रशासन को किसी भी स्थान पर सड़क खराब होने या गड्ढा होने की सूचना मिलती है, तो सूचना मिलने के 48 घंटे के भीतर उस गड्ढे को भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जरूरी नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी।
बारिश और जलभराव के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए समिति ने विशेष निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक सभी खुले मैनहोल, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों के चारों तरफ मजबूत बैरिकेडिंग की जाए। संवेदनशील स्थानों पर रिफ्लेक्टिव टेप (रेडियम पट्टी) लगाना अनिवार्य होगा। रात के समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन जगहों पर पर्याप्त रोशनी का प्रबंध करना होगा ताकि वाहन चालकों को दूर से ही खतरे का अंदाजा हो सके।
चेतावनी: "सड़क किनारे खुले और बिना रोशनी वाले जलभराव क्षेत्र तथा खराब सड़कें जानलेवा दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बन रही हैं। इन निर्देशों का पालन न करने वाले राज्यों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।"
निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश में सड़कों का निर्माण और उनका रखरखाव भारतीय सड़क कांग्रेस (Indian Roads Congress - IRC) के तय मानकों के अनुसार ही होना चाहिए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता करने वाली एजेंसियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने सड़क सुरक्षा की जमीनी हकीकत जानने के लिए राज्यों से पिछले पांच वर्षों (2021-2025) का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। इसके तहत जिला सड़क सुरक्षा समितियों को नियमित ऑडिट करने के आदेश दिए गए हैं। राज्यों को पिछले पांच सालों का डाटा देना होगा। बताना होगा 5 सालों में सड़क के गड्ढों के कारण हुए कुल हादसों की संख्या कितनी रही। खुले जलभराव और बिना बैरिकेड वाले क्षेत्रों में गिरने से कितनी मौतें हुईं और हादसों में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों की संख्या बतानी होगी।

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