विमान की सुरक्षा के साथ मैरिज गार्डन्स में उपयोग हो रही लेजर बीम और हाई इंटेंसिटी लाइट्स पर प्रतिबंध पर रोक को लेकर जारी कलेक्टर के आदेश का पालन न होने की याद प्रशासन को अहमदाबाद विमान हादसे के बाद आई। 22

भोपाल. स्टार समाचार वेब
विमान की सुरक्षा के साथ मैरिज गार्डन्स में उपयोग हो रही लेजर बीम और हाई इंटेंसिटी लाइट्स पर प्रतिबंध पर रोक को लेकर जारी कलेक्टर के आदेश का पालन न होने की याद प्रशासन को अहमदाबाद विमान हादसे क बाद आई। 22 मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस थमाकर हिदायत दी गई है, अब ऐसा हुआ तो खैर नहीं होगी।
प्रशासन ने राजाभोज एयरपोर्ट के आसपास और लालघाटी क्षेत्र में चल रहे मैरिज गार्डनों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए हैं। कहा गया है, लेजर बीम लाइट्स और उच्च तीव्रता वाली रोशनी के इस्तेमाल पर रोक है। देखा जा रहा है कि गार्डनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लेजर बीम और उच्च तीव्रता वाली रोशनी के उपयोग हो रहा है, जो विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ के दौरान पायलटों को गंभीर समस्या पैदा करने वाला है।
कलेक्टर ने लगाई थी रोक
विमानों के सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर भोपाल ने 9 अप्रैल 2025 को धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत विमानतल से मुबारकपुर चौराहा और संत हिरदाराम नगर तक के क्षेत्र में लेजर बीम, उच्च तीव्रता वाली रोशनी और स्काई फायरवर्क्स के उपयोग पर रोक के आदेश दिए थे। नोटिस में कहा गया है तीन दिनों के भीतर बताएं आदेश का उल्लंघन न तो नहीं हो रहा है। भविष्य में उल्लंघन होने पर नोटिस को आधार मानते हुए दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
सख्त हिदायत दी है
प्रशासन ने लालघाटी और बैरागढ़ मार्ग पर बने सभी मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस दिए हैं, जिनमें भोपाल कलेक्टर लेचर लाइट्स व अन्य सुरक्षा इंतजामों के बारे में जवाब तलब किया गया है। अहमदाबाद की घटना के बाद प्रशासन सख्ती से नियमों का पालन करवाने में जुट गया है।
रविशंकर राय SDM हुजूर

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