पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के साथ-साथ अब सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में भी क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस आदेश के मुताबिक अब हर मदरसे में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत गाना जरूरी होगा।

सरकार के फैसले को लेकर राजनीतिक चर्चा हो गई तेज
पुराने सभी नियम और प्रथा रद्द, नया नियम तत्काल लागू
कोलकाता। स्टार समाचार वेब
पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के साथ-साथ अब सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में भी क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस आदेश के मुताबिक अब हर मदरसे में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत गाना जरूरी होगा। दरअसल, इस संबंध में मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि पहले जारी सभी निर्देशों और प्रथाओं को निरस्त करते हुए अब कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। इधर, एक चर्चा के दौरान राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा मंत्री खुदीराम टुडू ने फैसले की पुष्टि करते हुए कहा- जब राज्य के अन्य सरकारी स्कूलों और संथाली भाषा में पढ़ाई कराने वाले स्कूलों में भी वंदे मातरम अनिवार्य है तो मान्यता प्राप्त मदरसों में इसे अनिवार्य क्यों नहीं किया जा सकता।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
यह आदेश राज्य के सभी सरकारी मॉडल मदरसों, मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, अप्रूव्ड एमएसके, अप्रूव्ड एसएसके और मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
सभी कलेक्टरों को भेजी आदेश की कॉपी
मदरसा शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी आदेश की कॉपी सभी जिलाधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, पश्चिम बंगाल बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन और अन्य संबंधित विभागों को भेजी गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है।
जन गण मन के बराबर का दर्जा...
गौरतलब है कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और असम में अपनी शानदार जीत के बाद, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर का दर्जा देने का फैसला किया। इसका मकसद वंदे मातरम को भी उसी कानूनी दायरे में लाना है, जिसके तहत अभी राष्ट्रीय गान को सुरक्षा मिली हुई है। वंदे मातरम गान के दौरान किसी भी तरह का अपमान या बाधा डालना एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा।
अपमान पर जेल-जुर्माना दोनों
मौजूदा वक्त में कानून में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या राष्ट्रगान के अपमान से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान है, जिसमें जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। प्रस्तावित संशोधन इन प्रावधानों को वंदे मातरम तक भी बढ़ा देगा, जिसका मतलब है कि इसका उल्लंघन करने पर भी इसी तरह के कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। मौजूदा नियमों के तहत, अगर कोई शख्स जान-बूझकर राष्ट्रगान गाने से रोकता है या उसमें बाधा डालता है, उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बार-बार ऐसा करने वालों को कम से कम एक साल की जेल होगी।
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