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आईएएस वर्मा ने की धोखाधड़ी... अदालत का आदेश- थाने में होना होगा पेश

एमजी रोड पुलिस चूंकि पूरे केस की जांच कर रही है, उसे वर्मा के हस्ताक्षर के नमूने चाहिए थे, लेकिन वर्मा हस्ताक्षर के नमूने नहीं दे रहे थे। इस पर पुलिस की ओर से कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत हुआ था। इसमें वर्मा द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने के चलते उनकी जमानत निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।

By: Arvind Mishra

Feb 13, 20269:31 AM

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आईएएस वर्मा ने की धोखाधड़ी... अदालत का आदेश- थाने में होना होगा पेश

आईएएस संतोष वर्मा को इंदौर के एमजी रोड थाने पर पेश होना ही होगा।

  • न्यायालय के फर्जी फैसले को लेकर चल रहा मामला
  • इंदौर की एमजी रोड थाना पुलिस कर रही केस की जांच
  • अब केस की अगली सुनवाई चार मार्च-2026 को होगी

इंदौर। स्टार समाचार वेब

ब्राह्मणों के खिलाफ आग उगलने वाले आईएएस संतोष वर्मा को इंदौर के एमजी रोड थाने पर पेश होना ही होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपने हस्ताक्षर के नमूने भी देना होंगे। सत्र न्यायालय ने यह आदेश जारी किया। अपर लोक अभियोजक योगेश जायसवाल ने बताया कि वर्मा के खिलाफ लसूड़िया पुलिस थाने में दर्ज धोखाधड़ी के केस में निलंबित अपर सत्र न्यायाधीश विजयेंद्र रावत की कोर्ट के दो फैसले सामने आए थे। इनमें से एक फैसले में वर्मा को दोषमुक्त किया गया था, वह वर्मा ने अपने प्रमोशन के लिए प्रस्तुत किया था। दूसरे फैसले में आपसी सहमति से मामले का राजीनामा होने की बात सामने आई थी। दो फैसले सामने आने के बाद निलंबित एडीजे रावत ने ही एमजी रोड पुलिस थाने पर इसकी शिकायत की थी। मामला सामने आने के बाद एडीजे को निलंबित कर दिया गया था।

नहीं दे रहे थे हस्ताक्षर के नमूने

मामले की जांच कर रही एमजी रोड पुलिस चूंकि पूरे केस की जांच कर रही है, उसे वर्मा के हस्ताक्षर के नमूने चाहिए थे, लेकिन वर्मा हस्ताक्षर के नमूने नहीं दे रहे थे। इस पर पुलिस की ओर से कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत हुआ था। इसमें वर्मा द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने के चलते उनकी जमानत निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।

बेवजह फंसाने का दिया तर्क

सुनवाई के दौरान आईएएस संतोष वर्मा के वकील ने आरोप लगाया कि उनके पक्षकार को बेवजह फंसाने के लिए यह किया जा रहा है। गिरफ्तारी के वक्त वर्मा के हस्ताक्षर लिए गए थे। इधर, शासन की ओर से कहा गया कि वे दस्तावेज हाई कोर्ट की जांच प्रक्रिया में हैं। उसमें समय लगेगा, इसलिए दोबारा हस्ताक्षर का नमूना मांगा गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि वर्मा थाने में जाकर अपने हस्ताक्षर के नमूने दें। इसके बाद ही कोर्ट जमानत निरस्त करने को लेकर प्रस्तुत आवेदन पर फैसला करेगी। अगली सुनवाई चार मार्च को होगी।

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