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उत्तरप्रदेश...सरकार ने छह महीने के लिए लगाया एस्मा...हड़ताल पर पाबंदी

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हड़तालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए अगले 6 महीनों तक किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह रोक एस्मा 1966 के तहत लागू की गई है। आदेश जारी होते ही यह नियम प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों पर लागू हो गया है।

By: Arvind Mishra

Dec 12, 202510:39 AM

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उत्तरप्रदेश...सरकार ने छह महीने के लिए लगाया एस्मा...हड़ताल पर पाबंदी

प्रदेश सरकार ने अगले छह महीनों के लिए प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

  • प्रदेश में सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल
  • आदेश सभी कार्यालयों, निगमों और निकायों में लागू
  • आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने का बड़ा फैसला

लखनऊ। स्टार समाचार वेब

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हड़तालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए अगले 6 महीनों तक किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह रोक एस्मा 1966 के तहत लागू की गई है। आदेश जारी होते ही यह नियम प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों पर लागू हो गया है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने अधिसूचना जारी कर सभी विभागों को भेज दी है। अधिसूचना के मुताबिक, सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के तहत यह फैसला लिया है। आदेश में साफ कहा गया है कि आगामी छह महीनों तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। यह रोक प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी दफ्तरों, निगमों और स्थानीय निकायों पर लागू होगी।

जनहित के लिए सख्ती

सरकार का मानना है कि आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने और जनहित को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस निर्णय के बाद अब किसी भी विभाग में हड़ताल की घोषणा या उसमें शामिल होना प्रतिबंधित रहेगा। इससे पहले जून में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने के विरोध व आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, निगमों व स्थानीय प्राधिकरण में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई गई थी, इसकी अवधि फिर से बढ़ा दी गई है।

यहां लागू होगा एस्मा

एस्मा राज्य सरकार के सभी दफ्तर, सरकारी निगम, विकास प्राधिकरण, नगर निगम और स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार के नियंत्रण वाले सभी विभाग, इन सभी जगहों पर अब किसी भी तरह की बंदी, धरना, प्रदर्शन या सामूहिक अवकाश को हड़ताल माना जाएगा और प्रतिबंधित रहेगा।

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