मध्य प्रदेश के बीना से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर हाईकोर्ट में सुनवाई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दलबदल का आरोप लगाया, सप्रे ने कहा- 'मैं कांग्रेस में हूं'।

जबलपुर/भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सोमवार, 20 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष 22 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण 9 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। सरकार ने कोर्ट से जवाब पेश करने के लिए मोहलत मांगी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष को 22 अप्रैल को सुनवाई करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब विधायक निर्मला सप्रे ने हाईकोर्ट में दिए अपने बयान में कहा कि वह अब भी कांग्रेस की सदस्य हैं। उनके वकील संजय अग्रवाल ने दलील दी कि जब विधायक ने औपचारिक रूप से पार्टी नहीं छोड़ी है, तो उनकी सदस्यता समाप्त करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं बनता। सप्रे के इस बयान को हाईकोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में ले लिया है।
याचिकाकर्ता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आरोप है कि निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का दामन थाम लिया था। सिंघार के अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखते हुए कहा कि सप्रे के भाजपा में शामिल होने के पर्याप्त सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल तक पार्टी व्हिप की प्रतियां और अन्य साक्ष्य पेश किए जाएंगे जो साबित करेंगे कि सप्रे ने स्वेच्छा से पार्टी बदली है।
इससे पहले हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया था कि केवल सोशल मीडिया पोस्ट या वायरल तस्वीरों के आधार पर किसी विधायक की सदस्यता और स्थिति तय नहीं की जा सकती। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वे विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष 'ठोस और प्रमाणिक साक्ष्य' प्रस्तुत करें।
दिसंबर 2023: निर्मला सप्रे ने बीना सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता।
मई 2024: लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वे सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ बीजेपी के मंच पर नजर आईं।
जुलाई 2024: उमंग सिंघार ने संविधान की 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत स्पीकर को याचिका दी।
नवंबर 2024: स्पीकर द्वारा निर्णय न लिए जाने पर मामला हाईकोर्ट पहुँचा।
अब सभी की निगाहें 22 अप्रैल को होने वाली विधानसभा अध्यक्ष की सुनवाई पर टिकी हैं, जहाँ यह तय होगा कि सप्रे के खिलाफ दल-बदल के साक्ष्य कितने पुख्ता हैं।
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