मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 के 27% OBC आरक्षण संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अब राज्य में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर 13% होल्ड पदों को अनारक्षित श्रेणी से भरने के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश की राजनीति और शिक्षा जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साल 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को पूर्व की तरह 14% आरक्षण ही मिलेगा।
महाधिवक्ता (Advocate General) प्रशांत सिंह ने स्पष्ट किया कि यह मामला OBC वर्ग को आरक्षण दिए जाने का नहीं, बल्कि इसे 14% से बढ़ाकर 27% करने के संशोधन को लेकर था।
कोर्ट ने सभी दस्तावेजों, आंकड़ों और तालिकाओं की गहन समीक्षा की।
अदालत ने पाया कि आरक्षण की 50% सीमा को पार करने के लिए कोई विशेष और ठोस कानूनी आधार मौजूद नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों—इंद्रा साहनी मामला और जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल मामला—को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण के संशोधन को खारिज कर दिया।
अक्टूबर 2026 में आए इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद रुकी हुई भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि:
87% विवादरहित पदों के अलावा बाकी बचे 13% होल्ड पदों को अनारक्षित वर्ग (Unreserved Category) की चयन सूची के आधार पर भरा जाएगा।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC), कर्मचारी चयन मंडल और अन्य सभी भर्ती एजेंसियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई अधिकतम तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि केवल 27% OBC आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाएं स्वीकार की गई हैं और 2019 के संशोधन को रद्द किया गया है। इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) और क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण से जुड़ी अन्य राहत की मांग करने वाली याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
भर्ती एजेंसियां अब हाईकोर्ट के विस्तृत और अंतिम आदेश के अनुरूप आगे की प्रक्रिया को गति देंगी।
(यह मामला मुख्य रूप से डब्ल्यूपी नंबर 5901/2019, अशिता दुबे एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य तथा इससे जुड़ी अन्य याचिकाओं पर सुनाया गया है, जिसकी सुनवाई 5 अगस्त 2026 को पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।)
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 के 27% OBC आरक्षण संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अब राज्य में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर 13% होल्ड पदों को अनारक्षित श्रेणी से भरने के निर्देश दिए हैं।
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