नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भोपाल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन और कलियासोत डैम के पास अवैध कचरा डंपिंग पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 4 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भोपाल शहर एवं मध्य प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियम-2016 और 2026 के उल्लंघन, अवैध कचरा डंपिंग तथा लिगेसी वेस्ट के अनवैज्ञानिक निस्तारण के मामले पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। पर्यावरण मित्र नितिन सक्सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए, अधिकरण ने नगर निगम भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार को स्पष्ट व कड़े निर्देश जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 दिसंबर को होगी।
अधिकरण ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि देश भर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के मामलों में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत व्यापक निगरानी की जा रही है। पीठ ने कहा कि पर्यावरणीय मानकों के लगातार व्यापक उल्लंघन से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए जिला स्तर पर जागरूक टास्क फोर्स का गठन करने और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सहयोग से बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरप्रीत सिंह गुप्ता ने अदालत के सामने पुख्ता साक्ष्य रखे। याचिका में उजागर किया गया कि नगर निगम भोपाल द्वारा शहर के संरक्षित हरित पट्टियों (ग्रीन बेल्ट) और कलियासोत डैम के कैचमेंट क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर कचरा डंप किया जा रहा है और उसे जलाया भी जा रहा है। इस अनधिकृत गतिविधि के कारण शहर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है और स्थानीय पारिस्थितिक संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है।
भोपाल सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कचरा प्रबंधन के नए नियमों का पालन धरातल पर नहीं हो रहा है। आदमपुर खंती में कचरा डंपिंग का यह गंभीर मामला पहले ही उच्चतम न्यायालय तक पहुंच चुका है, जहां शीर्ष अदालत ने लापरवाह अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। याचिका में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि लैंडफिल साइटों पर खुलेआम कचरा फेंकना स्थापित नियमों का सीधा उल्लंघन है। अनवैज्ञानिक डंपिंग के कारण फैल रही विभिन्न बीमारियां सीधे तौर पर नागरिकों के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए 'जीने के मौलिक अधिकार' का हनन हैं।
सुनवाई के दौरान नगर निगम भोपाल ने अपना पक्ष एक विस्तृत शपथ पत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष रखा। निगम ने बताया कि भानपुर खंती का बायो-रेमेडिएशन, साइंटिफिक क्लोजर और 21.03 एकड़ भूमि का पुनरुद्धार कुल 52.38 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा, आदमपुर में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए दिए गए पुराने कार्य-आदेशों को तय समयसीमा में काम पूरा न होने के कारण रद्द कर दिया गया है और संबंधित एजेंसियों पर पेनल्टी भी लगाई गई है। निगम ने यह भी जानकारी दी कि NGT द्वारा पूर्व में लगाए गए 1.80 करोड़ रुपए के पर्यावरणीय मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, जो फिलहाल वहां लंबित है। लिगेसी वेस्ट के त्वरित निस्तारण के लिए नई निविदा (टेंडर) प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
मामले के सभी तथ्यों, साक्ष्यों और रिपोर्ट्स का बारीकी से अवलोकन करने के बाद अधिकरण ने अपने अंतिम आदेश में अधिकारियों को चेताया है। NGT ने निर्देश दिए हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का अक्षरशः और पूरी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2026 का शत-प्रतिशत अनुपालन हो तथा आदमपुर खंती में लंबित लिगेसी वेस्ट के निस्तारण की गति को तेज कर इसे शीघ्र समाप्त किया जाए। अदालत के इस कड़े रुख से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भोपाल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन और कलियासोत डैम के पास अवैध कचरा डंपिंग पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 4 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत आउटसोर्स व्यावसायिक शिक्षकों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। नई कंपनियों के आने के बावजूद पुराने 6 हजार शिक्षक सेवा में बने रहेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में हैं। उन्होंने भेल दशहरा मैदान में नए आपराधिक कानूनों पर लगी मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शाह 11 जिलों के करीब 35 हजार गौपालकों के सम्मेलन में गौशालाओं को 101 करोड़ रुपए दिए। उज्जैन में बन रहे 255 करोड़ के डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमिपूजन किया।
मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। आगर-मालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष सीट पर भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप सोनी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के विष्णु पाटीदार को 960 मतों से पराजित किया।
मध्यप्रदेश के मैहर जिले में आज तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में दमोह के दो लोगों की मौत हो गई। ग्राम पोड़ी के पास सुबह करीब चार बजे गया जी से लौट रही कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार डॉक्टर संजय गंगेले और उनके भाई प्राचार्य सुधीर गंगेले की मौत हो गई।
मध्य प्रदेश में इस साल मानसून की बेरुखी से राज्य के आधे हिस्से में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रदेश के 55 में से 30 जिलों में सामान्य बारिश का कोटा पूरा नहीं हो सका है, जिनमें से 11 जिलों में तो 80 प्रतिशत से भी कम बारिश दर्ज की गई है।
मध्यप्रदेश के धार जिले के बदनावर में लेबड़-नयागांव फोरलेन पर बड़ी चौपाटी से कुछ दूरी पर पिटगारा तिराहे पर शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्राला ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी और उनकी 14 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई।
भोपाल के गांधी भवन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने महात्मा गांधी के विचारों को जीवन में उतारने और नशा-मुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया।
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कलेक्टरों की बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के कड़े निर्देश दिए हैं।
रीवा एसडीएम कार्यालय में पट्टा फाइल के आदेश में पांच साल की देरी से नाराज अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कपड़े उतारकर धरना दिया। साथियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ।

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