सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी की 2003 में हुई हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी की 2003 में हुई हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की पीठ ने अमित जोगी की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दोषी करार दिया गया था और आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की आगे की सुनवाई पूरी होने तक अमित जोगी की सजा पर रोक रहेगी।
यह मामला 4 जून 2003 का
यह मामला 4 जून 2003 को रायपुर में हुए एनसीपी नेता और कारोबारी राम अवतार जग्गी की हत्या से जुड़ा है। उस समय छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में अमित जोगी को आपराधिक साजिश और हत्या का दोषी ठहराया था। इससे पहले 2007 में ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था, जबकि 28 अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
हाईकोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
हाईकोर्ट ने सीबीआई और पीड़ित परिवार की अपीलों पर सुनवाई करते हुए कहा था कि सह-आरोपियों के खिलाफ मौजूद सबूतों को अमित जोगी के मामले में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले की जांच 2004 में सरकार बदलने के बाद सीबीआई को सौंप दी गई थी। गौरतलब है कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की देरी को माफ करते हुए हाईकोर्ट को मामले की दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया था। अब इस मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी की 2003 में हुई हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल CM और ED के विवाद पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जांच में मुख्यमंत्री का दखल केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि कानून के शासन का उल्लंघन है।
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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी। आज पहलगाम हमले की पहली बरसी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले की पहली बरसी पर जान गंवाने वाले मृतकों के प्रति अपनी संवेदना जताई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि पहला मातृत्व अवकाश लेने के दो वर्ष के भीतर दूसरे मातृत्व अवकाश पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस विषय में वित्तीय हैंडबुक (वित्तीय नियम संग्रह) के प्रावधान मातृत्व लाभ कानून के ऊपर नहीं हो सकते हैं।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया। आरोप है कि 18 अप्रैल के संबोधन में सांसदों की मंशा पर सवाल उठाकर संसद की गरिमा को ठेस पहुँचाई गई।
कोलकाता के साल्ट लेक स्थित आनंदालोक अस्पताल में मंगलवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग के बीच 70 मरीजों को सुरक्षित बचाया गया। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।

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