मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पुलिस द्वारा की गई फर्जी ड्रग्स बरामदगी के मामले में राजस्थान की कोर्ट ने 90 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। जानें क्या है पूरा मामला।

मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एनडीपीएस (NDPS) के तहत की गई एक बड़ी कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले की चौमहला कोर्ट ने मामले की जांच के बाद तत्कालीन 2 थाना प्रभारियों समेत कुल 90 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि पुलिस द्वारा दिखाई गई करोड़ों रुपये की ड्रग्स की बरामदगी पूरी तरह से फर्जी थी और इसमें कानूनी नियमों को ताक पर रखा गया था।
यह घटना जनवरी 2026 की है, जब आगर मालवा पुलिस ने राजस्थान के डग थाना क्षेत्र स्थित घाटाखेड़ी गांव में एक बड़ी रेड का दावा किया था। पुलिस ने 5 करोड़ रुपये की एमडी (MD) ड्रग्स, केमिकल और मशीनरी बरामद करने के साथ ही दो गिरफ्तारियां भी दिखाई थीं। हालांकि, 75 वर्षीय हमीद खान और गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों ने इसे फर्जी करार देते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी और इसमें उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
शिकायत के बाद कोर्ट ने झालावाड़ के उप-पुलिस अधीक्षक स्तर से मामले की जांच करवाई। जांच रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने इसे गंभीर अपराध माना और पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। राजस्थान के डग थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं, जैसे 126(2), 115(2), 131, 201 और 329(4) के तहत केस दर्ज किया गया है। इन पुलिसकर्मियों पर पद का दुरुपयोग करने, लोगों को धमकाने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप हैं।
आगर मालवा के एसपी दिलीप कुमार सोनी ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस इस जांच में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और वे राजस्थान पुलिस के साथ संपर्क में हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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