ग्वालियर के चर्चित अवैध हथियार खरीद-फरोख्त मामले में शान गन हाउस के संचालक अशोक अग्रवाल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में आरोपी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चौदहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को 'शान गन हाउस' के 70 वर्षीय संचालक अशोक अग्रवाल के पहले नियमित जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास को आधार बनाते हुए यह फैसला सुनाया है।
यह पूरा मामला बीते 4 सितंबर को ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र का है, जहाँ पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर एक टाटा हैरियर कार को रोका, जिसे गिर्राज गुर्जर चला रहा था। जब कार की तलाशी ली गई, तो उसकी डिक्की में रखी दूध की टंकी के भीतर से एक अवैध .32 बोर की देसी पिस्टल, दो मैगजीन और छह जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी गिर्राज हथियार से जुड़ा कोई भी वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी गिर्राज गुर्जर ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उसने यह अवैध पिस्टल गन हाउस के संचालक अशोक अग्रवाल से खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और सह-आरोपी नीरज निखरा से पूछताछ की। केस डायरी के मुताबिक, नीरज निखरा ने कथित तौर पर यह पिस्टल 90 हजार रुपए में अशोक अग्रवाल को बेची थी। पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई कि इसी चेन के जरिए अवैध हथियार गिर्राज गुर्जर तक पहुंचा था। मामले में पुलिस की गहन जांच अभी भी जारी है।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र दीक्षित ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि अशोक अग्रवाल पिछले 40-45 वर्षों से गन हाउस का संचालन कर रहे हैं। साथ ही उनकी 70 वर्ष की वृद्धावस्था और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई।
दूसरी ओर, शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा ने जमानत का कड़ा विरोध किया। अभियोजन ने आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और बिना लाइसेंस के अवैध हथियारों की बड़े पैमाने पर कथित बिक्री को गंभीर अपराध बताया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि इस तरह के अपराध समाज की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं, इसलिए राहत देना उचित नहीं है।

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